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इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर आज सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा था कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे लेकिन सूची को अंतिम रूप न दे।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 12:04 AM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 12:04 AM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर आज सुनाएगा फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर आज सुनाएगा फैसला

प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। इलाहाबाद हाई कोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को कहा था कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आवेदनों पर विचार करना जारी रखे लेकिन, सूची को अंतिम रूप न दे। वहीं, परिषद शिक्षक तबादलों की नई समय सारिणी जारी कर चुका है।

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परिषदीय शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को दिव्या गोस्वामी, जयप्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है जिस पर न्यायमूर्ति अजीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट ने वकीलों की बहस सुनने के बाद 15 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित कर तीन नवंबर की तारीख तय की थी।

याचिकाओं में अंतर जिला तबादले के तहत पुरुष व महिला अध्यापिकाओं के स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों, पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है।

कहा गया कि स्थानांतरण 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्राविधान है कि एक बार जिस शिक्षक ने स्थानांतरण ले लिया, वह दोबारा नहीं ले सकता, जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्राविधान नहीं था, जिसे 2018 में हटा लिया गया था। अब 2019 के शासनादेश में फिर से वही प्राविधान लागू कर दिया गया।

याचीगण का कहना था कि ये नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को पूर्व में अपने गृह जिले में नियुक्ति नहीं मिली उनको दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है। इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। नियमावली में बदलाव करने का कोई कारण नहीं बताया गया है।


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