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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के मामले में मंडलायुक्त के आदेश पर रोक लगाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंडलायुक्त के आदेश पर रोक लगाई है। आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए पीडीए के जोनल अधिकारी को सुनकर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। उसे याचिका में चुनौती दी गई है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 07:37 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 07:37 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के मामले में मंडलायुक्त के आदेश पर रोक लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त के आदेश पर रोक लगा दी है।

प्रयागराज, जेएनएन।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला के अल्लापुर मोहल्ला स्थित विजय टावर कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण मामले में मंडलायुक्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक अमल में लाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक शॉपिंग कांप्लेक्स की मालिक इंद्रकली व विजय मिश्र के अधिवक्ता द्वारा अवैध निर्माण स्वयं गिराने के आश्वासन का हलफनामा दाखिल करने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए लगाई है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की मंडलायुक्त के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी। आयुक्त ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए पीडीए के जोनल अधिकारी को सुनकर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। उसे याचिका में चुनौती दी गई है। विपक्षी की तरफ से कोर्ट से नक्शे के विपरीत हुए निर्माण को स्वयं हटाने की मोहलत मांगी गयी। इसके लिए अपने आर्किटेक्ट से परामर्श करके हलफनामा दाखिल करेंगे।


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