Allahabad High Court : पूर्व विधायक उमाकांत के पुत्र को मिली सशर्त जमानत
Allahabad High Court ने कहा शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची पर आरोप है कि उसने आजमगढ़ में दीदारगंज थाना इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस टीम से झगड़ा किया। साथ ही फायरिंग की।
प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस टीम पर फायर करने व अपशब्द का प्रयोग करते हुए धक्का देने के आरोपित बाहुबली पूर्व विधायक उमाकांत यादव के पुत्र रविकांत यादव की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। वह छह फरवरी, 2021 से जेल में बंद है।
कोर्ट ने कहा शर्तों का पालन न करने पर जमानत निरस्त हो सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने दिया है। याची पर आरोप है कि उसने आजमगढ़ में दीदारगंज थाना इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस टीम से झगड़ा किया। साथ ही फायरिंग की।
एसएचओ ने याची के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। याची का कहना था कोई भी घायल नहीं हुआ। ऐसी झूठी घटना बनाई गई है। पुलिस से विवाद करने की उसमें हिम्मत नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।