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अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड को बड़ा झटका- अग्रिम जमानत खारिज कर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की ये तल्ख टिप्पणी...

Tandav Controversy हाईकोर्ट ने अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का हनन करने वाले को अपने मूल अधिकार की सुरक्षा की मांग करने का हक नहीं।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 07:20 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 09:10 AM (IST)
हाईकोर्ट ने वेब सीरीज तांडव विवाद में अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाली अमेजन सेलर सॢवस प्राइवेट लिमिटेड की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी बहुसंख्यक लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए विवेचना में सहयोग करना पहली शर्त है। याची लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में कोर्ट से राहत मिलने के बाद विवेचना में सहयोग नहीं कर रही। उसके आचरण से साफ है कि वह कानून का सम्मान करना नहीं जानती, जो बहुसंख्यक समुदाय के मूल अधिकारों का सम्मान नहीं करते वे अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने तांडव नाम को ही भावना को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म निर्माताओं प्रकाशकों को लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने पश्चिमी देशों के फिल्म निर्माताओं का हवाला देते हुए कहा कि वे जीसस व मोहम्मद पर फिल्म नहीं बनाते, किंतु हिंदी फिल्में हिंदू देवी देवताओं को लेकर बनायी जाती हैं।

हाई कोर्ट ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की पढ़ी, 15 साल फिल्म जगत से जुड़ी और पत्रकारिता कोर्स कर चुकी याची ने जेएनयू दिल्ली के छात्रों के आपत्तिजनक नारों को भी शामिल किया है, जो भारतीयों को असहिष्णु बताता है और जिसमें भारत की रहने लायक देश न होने की छवि पेश करने की कोशिश की गई है।

कोर्ट ने कहा कि इस सीरीज को लेकर देश में 10 एफआइआर व चार आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन की गई सीरीज के डायरेक्टर सह अभियुक्त अली अब्बास हैं। याची के खिलाफ गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा के राबूपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है, जिसके तहत अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।

बता दें कि अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज सैफ अली खान अभिनीत वेब सीरीज 'तांडव' देवताओं की छवि खराब किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। अमेजॉन प्राइम की भारत की प्रमुख अपर्णा पुरोहित समेत वेब सीरीज से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ लखनऊ, गौतमबुद्धनगर समेत कई जिलों में एफआइआर दर्ज कराई गई है। इनके ऊपर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पिछले दिनों वेब सीरीज को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुलूस, नारेबाजी, पुतला दहन और प्रदर्शन हुए थे।


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