इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज में हुए कत्ल के आरोपित की जमानत अर्जी कर दी खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हत्या के आरोपित शख्स रोहित को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। सह अभियुक्त संजय कुमार भारतीया की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने केस का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जानलेवा हमला और हत्या करने के आरोपित शख्स रोहित को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। सह अभियुक्त संजय कुमार भारतीया की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने केस का ट्रायल यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओपी त्रिपाठी ने रोहित की जमानत अर्जी पर दिया है।
प्रयागराज के सराय ममरेज थाने में दर्ज है एफआइआर
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आरएन यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इनका कहना था कि जिनकी मृत्यु हुई है, वो 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5.15 बजे सिरसा से मोटरसाइकिल पर अपने घर आ रहे थे। लवकुश, रोहित, अर्जुन व सात-आठ लोगों ने उसे सराय ममरेज थाना क्षेत्र में कामधेनु कांवेंट स्कूल के पास उन्हें घेरकर हमला कर दिया। उनके हाथों में फरसा, कुल्हाड़ी, बल्लभ, गंडासा, सरिया था। हमले में वह बेहोश हो गए, लोग दौड़े तो हमलावर अधमरा छोड़कर भाग गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसकी एफआइआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मुकदमा लिखने के बाद आरोपितों की गिरफ्तारी शुरू की। जमानत के लिए आरोपित रोहित ने हाई कोर्ट में अर्जी दी जिसकी सुनवाई की गई।
ग्राम पंचायत चुनाव में झगड़े के कारण झूठा फंसाने की दलील
याची का कहना था कि ग्राम पंचायत चुनाव में झगड़े के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। एफआइआर दर्ज करने में दो दिन की देरी की गई है। याची 25 अगस्त 2021 से जेल में बंद हैं। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।