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घोसी से BSP सांसद अतुल राय को हाई कोर्ट से झटका, दुष्कर्म मामले में दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज

हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपित घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता गवाहों के बयान और केस के ट्रायल की स्थिति को देखते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 12:17 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 07:52 AM (IST)
घोसी से BSP सांसद अतुल राय को हाई कोर्ट से झटका, दुष्कर्म मामले में दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज
घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की दुष्कर्म मामले में दूसरी जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपित घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। पहली अर्जी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता, गवाहों के बयान और केस के ट्रायल की स्थिति को देखते हुए आरोपित को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश दिया है।

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सांसद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी का कहना था कि याची के खिलाफ राजनीतिक रंजिश के कारण दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसे पीड़िता, अंगद राय और सत्यम प्रकाश ने साजिश करके फंसाया है ताकि वह घोसी सीट से चुनाव न लड़ सकें। पीड़िता, अंगद राय व सत्यम प्रकाश की आडियो टेप क्लिपिंग से भी साबित है कि याची को गलत फंसाया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना था कि याची के मामले में क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट दी थी कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई। फिर दोबारा एसपी सिटी वाराणसी से जांच करवाई गई। इसका विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय का कहना था कि याची का लंबा आपराधिक इतिहास है। इस मामले में अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ है और कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। ऐसे में जमानत देने से वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है।

बसपा सांसद अतुल राय पर आरोप है कि 2019 में बलिया की युवती को वाराणसी के लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और उनका यौन शोषण किया। युवती ने उन पर यह आरोप भी लगाया है कि बसपा नेता दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे हैं। अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन के प्रत्याशी थे। चुनावी साल 2019 में ही उन पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, लेकिन वह चुनाव जीते थे। अतुल राय ने भाजपा के हरिनारायण राजभर को 1,22,018 हजार मतों से हराया था। इस सीट पर कुल 11,37,931 वोट पड़े और अतुल कुमार को 5,72,258 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी हरिनारायण राजभर को 4,50,240 वोट मिले थे।


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