Move to Jagran APP

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाइयों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, विवेचना जल्द पूरी करने निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के दो भाइयों को राहत दी है। इनकी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज एफआइआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 04 Nov 2020 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 04 Nov 2020 06:47 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाइयों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, विवेचना जल्द पूरी करने निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाइयों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी के दो भाइयों को राहत दी है। इनकी गिरोहबंद कानून के तहत दर्ज एफआइआर पर पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचियों को पुलिस विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं, पुलिस को विवेचना शीघ्र पूरी करने का भी निर्देश दिया है।

loksabha election banner

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति एसके पचौरी की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की पत्नी के भाई अनवर शहजाद व सरजील रजा की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी व अजय कुमार श्रीवास्तव ने बहस की। याचियों पर गिरोह बनाकर जमीन हथियाने और बेनामी खरीद से संपत्ति बनाने के आरोप में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं। गाजीपुर कोतवाली में दर्ज एफआइआर को रद करने की मांग की गई थी।

याचियों का कहना था कि पुलिस ने शुरुआत में जमीन में अवैध कब्जा के आरोप में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी। विवेचना के दौरान उनको पूरक चार्जशीट में शामिल कर लिया गया है। याचियों के साथ अफसा अंसारी का गिरोह बताया गया है, जबकि संजय सिंह को गैंग से बाहर कर दिया गया। एफआइआर में बेनामी संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है। उन्हें मुख्तार अंसारी की पत्नी का भाई होने के नाते फंसाया गया है। कोर्ट प्राथमिकी को रद करने से इनकार करते हुए विवेचना शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.