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Allahabad High Court : सेवानिवृत्त बाद गलत वेतन भुगतान की वसूली पर रोक

याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। उनका कहना है कि याची 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो गया। फंड पेंशन आदि के भुगतान के समय कहा गया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान कर दिया गया है।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 08:46 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 08:46 PM (IST)
Allahabad High Court : सेवानिवृत्त बाद गलत वेतन भुगतान की वसूली पर रोक
कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीलीभीत जिला जेल के हेड जेल वार्डर की सेवानिवृत्ति के बाद गलत वेतन भुगतान की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर आठ हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने सुलेमान खान की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। उनका कहना है कि याची 31 दिसंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो गया। फंड, पेंशन आदि के भुगतान के समय कहा गया कि गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान कर दिया गया है। अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया। उसे चुनौती दी गई है।


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