Move to Jagran APP

Gyanvapi Case: इलाहाबाद HC आज वक्फ बोर्ड की याचिका पर करेगा सुनवाई, पहले सुरक्षित रखा था फैसला

Gyanvapi Case Allahabad High याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaPublished: Fri, 26 May 2023 05:30 AM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 05:30 AM (IST)
Gyanvapi Case: इलाहाबाद HC आज वक्फ बोर्ड की याचिका पर करेगा सुनवाई, पहले सुरक्षित रखा था फैसला
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद HC आज वक्फ बोर्ड की याचिका पर करेगा सुनवाई

प्रयागराज, एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के समक्ष लंबित एक मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई है। याचिका में मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर निर्माण की मांग की गई है।

loksabha election banner

याचिकाकर्ताओं ने वाराणसी की अदालत के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। 28 नवंबर 2022 को जस्टिस प्रकाश पड़िया ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालांकि, 24 मई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति पाडिया ने कहा कि पक्षकारों के वकीलों से और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस पर विचार करते हुए मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए रखा गया। उच्च न्यायालय ने इससे पहले वाराणसी की अदालत में लंबित मुकदमे की विचारणीयता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब एएसआई के सर्वेक्षण के आधार पर अदालत सुनवाई करेगी।

8 अप्रैल, 2021 को वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थल पर मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग वाले एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए एएसआई को मस्जिद परिसर का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, वाराणसी अदालत के आदेश को अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम), ज्ञानवापी प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने नौ सितंबर 2021 को वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान समय-समय पर स्थगन आदेश को बढ़ाया गया। एआईएम और वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति पाडिया ने 28 नवंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रखा और निर्देश दिया कि एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए वाराणसी अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण नहीं हो जाता।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.