इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद की निरस्त की जमानत अर्जी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत का दुरुपयोग करने के आरोपित पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत का दुरुपयोग करने के आरोपित पूर्व सांसद व माफिया अतीक अहमद की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने राज्य सरकार की जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर दिया है।
अतीक अहमद के विरुद्ध 2009 में प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन नवंबर 2011 को जमानत दी थी। अर्जी दाखिल कर राज्य सरकार ने कहा कि जमानत होने के बाद उनके द्वारा जमानत के प्रावधानों का दुरुपयोग किए गया। इसके बाद उनके द्वारा कई गंभीर अपराध किए गए हैं।
अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि अतीक अहमद का 93 केसों का लंबा अपराधिक इतिहास है। न्यायालय ने पूर्व में नोटिस जारी किया था, लेकिन अभियुक्त अतीक अहमद की ओर से कोई अधिवक्ता पक्ष रखने के लिए उपस्थिति नहीं हुआ। न्यायालय ने पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त कर दिया है।