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Allahabad High Court : वजीफा नहीं दिए जाने पर प्रमुख सचिव से हलफनामा तलब

याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस की। याचियों का कहना है कि 2016-2018 बैच के तहत उन्होंने 2018 में प्रवेश लिया। सत्र विलंबित चल रहा है। ओबीसी छात्रों को वजीफा दे दिया है लेकिन फंड नहीं होने का आधार देकर एससी-एसटी छात्रों के वजीफा की प्रतिपूर्ति नहीं की गई।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 08:50 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 08:50 PM (IST)
कोर्ट ने पूछा है कि वजीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है।

प्रयागराज,जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों को वजीफा की प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने पर प्रमुख सचिव समाज कल्याण से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि वजीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने भगवती कालेज सिवाया, मेरठ के एमएड छात्र सुशील कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चंद्रा ने बहस की। याचियों का कहना है कि 2016-2018 बैच के तहत उन्होंने 2018 में प्रवेश लिया। सत्र विलंबित चल रहा है। ओबीसी छात्रों को वजीफा दे दिया गया है, लेकिन, फंड नहीं होने का आधार देकर एससी-एसटी छात्रों के वजीफा की प्रतिपूर्ति नहीं की गई। उन्होंने इसके लिए प्रत्यावेदन भी दिया। उधर, सरकार की तरफ से कहा गया कि फंड मांगा गया है, लेकिन, यह नहीं बता सके कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने दो बार समय भी दिया। स्पष्ट जानकारी न मिलने पर प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है।


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