खाता अपडेट न कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई
खाता अपडेट न कराने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि खातों को बैंक अकाउंट और आधार से लिंक कराने की डेटलाइन 15 सितंबर थी।
जासं,इलाहाबाद: कर्मचारी भविष्य निधि खातों को बैंक अकाउंट और आधार से लिंक कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 15 सितंबर की डेडलाइन (समय सीमा) तय की थी, लेकिन बहुत से नियोक्ता संस्थाओं ने कर्मचारियों के खाते को लिंक नहीं कराया। ऐसे में ईपीएफओ की ओर से नियोक्ताओं को ई-मेल और स्पीड पोस्ट के जरिए कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
ईपीएफओ में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। दो अक्टूबर के बाद ईपीएफओ से जुड़े मामलों की सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन होगी। ऐसे में सभी पीएफ खातों का बैंक और आधार से लिंक होना जरूरी हो गया है। इसमें खाताधारक का मोबाइल नंबर भी आवश्यक है, ताकि उसे मोबाइल पर ही पीएफ खाते के बारे में जानकारी मिल सके। इसके लिए ईपीएफओ ने सभी नियोक्ताओं को पूर्व में सूचित भी किया था। प्रवर्तन अधिकारियों की टीम भी लगातार नियोक्ताओं से संपर्क करती रही, फिर भी बहुत से नियोक्ताओं ने खातों को बैंक अकाउंट और आधार से लिंक नहीं कराया। ऐसे नियोक्ताओं के खिलाफ ईपीएफओ ने कानूनी कार्रवाई करने का भी मन बनाया है।
कितने प्रतिष्ठानों के कितने हैं अंशदायी सदस्य
ईपीएफओ इलाहाबाद क्षेत्र के तहत इलाहाबाद के अलावा कौशांबी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इन जिलों के करीब 1194 प्रतिष्ठानों के 65224 अंशदायी सदस्य हैं। लेकिन 15 तक 30133 सदस्यों के आधार, 10900 के पैन एवं 31439 सदस्यों के बैंक खाते अपडेट हो पाए हैं। जबकि 39878 सदस्यों का मोबाइल अपडेशन हो सका। वर्जन--
जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों का अपडेशन नहीं करा रहे हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब न आने पर प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मोती लाल वर्मा, सहायक भविष्य निधि आयुक्त।