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69000 सहायक शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने अंक वितरण में असमानता पर सरकार से मांगी जानकारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम में अंक वितरण में असमानता पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 02 Jun 2020 10:25 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jun 2020 10:25 PM (IST)
69000 सहायक शिक्षक भर्ती :  हाई कोर्ट ने अंक वितरण में असमानता पर सरकार से मांगी जानकारी
69000 सहायक शिक्षक भर्ती : हाई कोर्ट ने अंक वितरण में असमानता पर सरकार से मांगी जानकारी

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के घोषित परिणाम में अंक वितरण में असमानता पर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई नौ जून को होगी। शम्सा बानो और कई अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं। याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि छह जनवरी 2019 को 69000 सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसकी पहली उत्तर कुंजी आठ जनवरी को जारी की गई।

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अधिवक्ता के मुताबिक याचियों को क्वालीफाइंग 90 अंक नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब आठ मई 2020 को अंतिम उत्तरकुंजी जारी की गई तो पता चला कि पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए थे। तीन प्रश्नों, एक सीरीज के प्रश्न संख्या तीन, चार और छह के लिए सभी को बराबर अंक दिए गए हैं। भले ही उसने कोई भी विकल्प उत्तर चुना हो, जबकि याचियों को इन तीन प्रश्नों के समान अंक नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वह क्वालीफाई नहीं कर सके। यदि उनको इन तीन प्रश्नों के अंक अन्य अभ्यर्थियों की तरह दे दिए जाएं तो वह भी क्वालीफाई कर जाएंगे। कोर्ट ने इस मुद्दे को विचारणीय मानते हुए जानकारी तलब की है।


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