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यूपी में 1085 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिसूचना की गई जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिला व ग्राम अदालतों में तैनात अलग-अलग रैंक के 1085 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में एडीजे रैंक के 427 सिविल जज सीनियर डिविजन रैंक के 233 तथा सिविल जज जूनियर डिविजन रैंक के 425 न्यायिक अधिकारी शामिल है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sun, 03 Jul 2022 08:09 PM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2022 06:31 AM (IST)
यूपी में 1085 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, इलाहाबाद हाई कोर्ट से अधिसूचना की गई जारी
ग्राम न्यायालय सहित अधीनस्थ अदालतों के 425 न्यायिक अधिकारियों के तबादले व तैनाती की अधिसूचना जारी

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिला व ग्राम अदालतों में तैनात अलग-अलग रैंक के 1085 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में एडीजे रैंक के 427, सिविल जज सीनियर डिविजन रैंक के 233 तथा सिविल जज जूनियर डिविजन रैंक के 425 न्यायिक अधिकारी शामिल है।

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समस्त न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई को अपना चार्ज हस्तांतरित करना है

हाईकोर्ट के महानिबंधक जनरल आशीष गर्ग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई 2022 को अपना चार्ज हस्तांतरित करना है। इन सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल नई तैनाती के स्थान पर चार्ज ग्रहण करें। अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को चार्ज ग्रहण की सूचना हाईकोर्ट को भेजना होगा।

मालूम हो कि हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में 20 जून को एडीजे रैंक, सिविल जज सीनियर डिविजन तथा सिविल जज जूनियर डिविजन के सैकड़ों न्यायिक अधिकारियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया था। 3 जुलाईको फिर से हाईकोर्ट ने 1085 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर इनकी सूची जारी की है।

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश का पालन न करने व तलब किए जाने पर अनुपस्थित रहने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। आदेश के अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर नौ मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को एक जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद सचिव न स्वयं आए और न ही उन्होंने आदेश के अनुपालन का शपथपत्र दाखिल किया। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है।


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