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ज्यादा ITC लेने पर देना पड़ेगा 24 फीसद ब्याज, वाणिज्यकर विभाग से व्यापारियों को भेजा जा रहा नोटिस

आमतौर पर ज्यादातर व्यापारी आइटीसी का क्लेम जितना करना चाहिए वह उससे अधिक करते हैं। विभागीय अधिकारी पोर्टल पर जब उनकी आइटीसी का मिलान करते हैं तो ज्यादा क्लेम लेने पर नोटिस भेजकर 15 दिनों में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 14 Jul 2021 07:00 AM (IST)Updated: Wed, 14 Jul 2021 07:00 AM (IST)
ज्यादा ITC लेने पर देना पड़ेगा 24 फीसद ब्याज, वाणिज्यकर विभाग से व्यापारियों को भेजा जा रहा नोटिस
ज्यादा आइटीसी लेने वाले व्यापारियों पर वाणिज्यकर विभाग का शिकंजा कस गया है।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। ज्यादा आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) लेने वाले व्यापारियों पर वाणिज्यकर विभाग का शिकंजा कस गया है। ऐसे व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल से मिलान और चिह्नित करके उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। 15 दिन में नोटिस का जवाब न देने पर 24 फीसद ब्याज के साथ ज्यादा ली गई आइटीसी उनसे वापस कराई जाएगी।

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सामान्य प्रकरणों में 18 प्रतिशत ही जमा करना होता है ब्याज

आमतौर पर ज्यादातर व्यापारी आइटीसी का क्लेम जितना करना चाहिए, वह उससे अधिक करते हैं। विभागीय अधिकारी पोर्टल पर जब उनकी आइटीसी का मिलान करते हैं तो ज्यादा क्लेम लेने पर नोटिस भेजकर 15 दिनों में उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाता है। इस समय प्रयागराज जोन के सभी 14 खंडों से गलत आइटीसी लेने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों व्यापारियों को नोटिस जारी किया जा चुका है। बता दें कि सामान्य प्रकरणों मसलन तय समय में मासिक अथवा वार्षिक रिटर्न के न जमा करने, सचल दल की जांच में माल के पकड़े जाने, फर्मों एवं प्रतिष्ठानों पर एसआइबी (विशेष अनुसंधान शाखा) की छापेमारी में गड़बड़ी मिलने पर टैक्स के साथ ब्याज 18 फीसद की दर से ही जमा कराया जाता है। लेकिन, आइटीसी क्लेम के मामलों में ब्याज छह फीसद बढ़ाकर 24 प्रतिशत वसूला जाता है।

अधिकारी का है यह कहना

ज्यादा आइटीसी क्लेम करने वाले व्यापारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगने के लिए अफसरों को निर्देश दिए जाते हैं। अगर व्यापारी ने संतोषजनक जवाब दे दिया तो कार्रवाई नहीं होगी। अन्यथा 24 फीसद ब्याज के साथ रिकवरी की जाएगी।

डीएस तिवारी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन


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