ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भरना होगा अधिक जुर्माना Prayagraj News
सरकार ने मोटरयान नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर वाहन चालकों को अधिक जुर्माना भरना होगा।
प्रयागराज, जेएनएन। यातायात नियमों का उल्लंघन करने से सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। इसके मद्देनजर सरकार ने मोटरयान नियमावली में संशोधन करते हुए जुर्माने की धनराशि बढ़ा दी है। अब यातायात का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने जैसे मामलों में डेढ़ से तीन गुना अधिक जुर्माना जाम करना होगा।
वाहन चालकों की लापरवाही नहीं रुक रही
वाहन चालकों की लापरवाही की यातायात नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार जुर्माना देने के बाद भी उनकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होता है। वाहन चालक यातायात के नियमों का अनुपालन करे और सड़क हादसा भी कम हो। इसके मद्देनजर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है।
बोले एआरटीओ शंकरजी सिंह
एआरटीओ शंकरजी सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वर्ष 2016 में परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यातायात अपराध (शमन योग्य) और दंडनीय यातायात अपराधों के लिए अलग-अलग जुर्माने की राशि निर्धारित की गई थी। इसमें एकरूपता लाने के लिए सरकार ने उस अधिसूचना को रद करते हुए अब दोनों श्रेणी के अपराधों के लिए यातायात अपराध के जुर्माने में डेढ़ गुना और दंडनीय अपराधों के जुर्माने में दो से तीन गुना तक वृद्धि की गई है।
अब कितना देना होगा जुर्माना
बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने पर 300 रुपये के स्थान पर अब 500 रुपये जुर्माना लगेगा। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर पहले बार 500 रुपये व दूसरी बार में 1000 रुपये देना होगा। दो पहिया वाहन में तीन सवारी बैठाने पर 300 से 500 रुपये, सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1000 रुपये, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर 300 से 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसी प्रकार अन्य तरीके से यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर अलग-अलग जुर्माना देना होगा। एआरटीओ शंकर ङ्क्षसह जी ने बताया कि मोटरयान नियमावली में संशोधन कर 12 जून से जुर्माने की धनराशि बढ़ाई गई है।
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