डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कोर्ट में किया समर्पण, मिली जमानत
कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
प्रयागराज : तीन अलग-अलग मामलों में आरोपित उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने शुक्रवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में समर्पण कर दिया। तीन घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उपमुख्यमंत्री को जमानत मिल गई। उनके अधिवक्ता कुंज बिहारी मिश्रा ने सरेंडर अर्जी पेश की जिसे विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ लगी रही।
स्पेशल कोर्ट में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री से जुड़े तीन मुकदमों की सुनवाई हुई। पहला मुकदमा कौशांबी जिले के मंझनपुर थाने में एक सितंबर 2011 को दर्ज हुआ था। आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्या ने समर्थकों के साथ एसपी कौशांबी के दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान चुनौती भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। दूसरा मुकदमा धूमनगंज थाने में 20 अप्रैल 2017 को दर्ज हुआ था। इसमें आरोप है कि केशव मौर्या ने बिना अनुमति चुनाव प्रचार किया। गाड़ियों में पास नहीं लगा था।
तीसरा प्रकरण कीडगंज थाने का है। इसमें आरोप है कि कन्हैया लाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हो रही कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के दौरान उन्होंने (केशव प्रसाद मौर्य ने) केंद्र में घुसकर एक अभ्यर्थी को अनाधिकृत प्रवेश दिलाने के लिए गाली-गलौज की थी। अदालत में तीनों मामलों में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने उभयपक्ष की बहस और तर्क सुनने तथा पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद 20-20 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया। करीब तीन घंटे तक डिप्टी सीएम न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान विधायक हर्षवर्धन, सुबोध सिंह, अपर महाधिवक्ता महेश चतुर्वेदी, कई अधिवक्ता समेत तमाम समर्थक कोर्ट के बाहर मौजूद रहे।