अयोध्या आतंकी हमले में टाटा सूमो पेश
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अयोध्या के रामजन्म भूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के मुकदमे में शुक्रवार
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : अयोध्या के रामजन्म भूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के मुकदमे में शुक्रवार को टाटा सूमो कोर्ट के सामने पेश की गई। हमले के दौरान इसी टाटा सूमों में भरकर हथियारों की सप्लाई की गई थी। नैनी जेल गेट पर पहुंची टाटा सूमो की फोटो कराई गई। इसके बाद क्रेन से उठाकर उस बॉक्स को देखा गया, जहां हथियार छिपाया गया था। थानाध्यक्ष रामजन्मभूमि की ओर से वाहन पेश करने के बाद कोर्ट ने विवेचक केएन द्विवेदी से सवाल जवाब किए। उनका बयान भी रिकार्ड किया गया। शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
करीब 11 साल पहले पांच जुलाई 2005 की सुबह असलहे से लैस आतंकियों ने रामजन्म भूमि परिसर में धमाका किया था। हमला लश्कर जैश-ए-तैयब्बा ने कराया था। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक चली मुठभेड़ में पांच आंतकवादी मार गिराए गए थे, जबकि दो निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। आतंकी हमले की जांच में असलहों की सप्लाई करने और उनकी मदद करने वाले पांच आतंकियों आसिफ इकबाल, मो. नसीम, मो. अजीज, शकील अहमद और डॉ. इरफान का नाम सामने आया। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वर्ष 2006 में हाईकोर्ट के आदेश पर पांचों आतंकवादियों को फैजाबाद से इलाहाबाद के केन्द्रीय कारागार नैनी भेज दिया गया था। यहां मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।
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पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को आखिरी मौका
इलाहाबाद : पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह को अदालत ने साक्ष्य देने के लिए आखिरी मौका दिया है। दरअसल अजय सिंह ने अपने एकाउंटेंट पर 13 लाख रुपये का आरोप लगाते हुए सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अजय सिंह की ओर से साक्ष्य मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को अजय सिंह की अर्जी को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने इसके लिए आखिरी मौका दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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नंदी के मुकदमे में सुनवाई टली
इलाहाबाद : पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी पर हुए कातिलाना हमले के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। गवाह धर्मेन्द्र सिंह के उपस्थित न होने के कारण सुनवाई बाधित हुई। इस पर विशेष न्यायाधीश जीके वैश्य ने सुनवाई के लिए 24 अक्टूबर की नई तिथि मुकर्रर की है।