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अलीगढ़ में आवेदन में दिए गए पहचान पत्र के बिना नहीं दे सकेंगे अध्यापक चयन परीक्षा

जूनियर हाईस्कूलों में सहायक व प्रधान अध्यापक चयन के लिए 11487 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा 17 अक्टूबर को परीक्षा कैमरे वाले मोबाइल के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट तक नहीं जाएंगे केंद्र में।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Oct 2021 06:42 PM (IST)Updated: Thu, 14 Oct 2021 06:42 PM (IST)
अलीगढ़ में आवेदन में दिए गए पहचान पत्र के बिना नहीं दे सकेंगे अध्यापक चयन परीक्षा
अलीगढ़ में आवेदन में दिए गए पहचान पत्र के बिना नहीं दे सकेंगे अध्यापक चयन परीक्षा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा-2021 का आयोजन 17 अक्टूबर को कराया जाएगा। इसमें अभ्यर्थी तभी परीक्षा दे सकेंगे जब उनके पास वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेशपत्र के साथ आवेदन में दिए गए पहचान पत्र की मूल कापी भी होगी। यानी आवेदन करते वक्त जो भी पहचान पत्र अंकित किया होगा, उसकी मूल प्रति भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर ले जानी होगी। कैमरे वाले मोबाइल फोन पूरी तरह केंद्र में प्रतिबंधित रहेंगे।

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इसके अलावा अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र के लिए प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूलप्रति, उच्च प्राथमिक स्तर के यूपी टेट या सीटेट का प्रमाणपत्र, इन तीनों में से कोई भी एक ले जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में परीक्षा नियामक अधिकारी इलाहाबाद व जिलास्तर पर अफसरों की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। डीआइओएस डा. धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 17 अक्टूबर को परीक्षा का आयोजन दो पालियों में कराया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें 23 परीक्षा केंद्रों पर जूनियर हाईस्कूल सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक चयन प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा कराई जाएगी। दूसरी पाली दोपहर दो से तीन बजे तक होगी। इसमें दो परीक्षा केंद्रों पर प्रधानाध्यापक चयन द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी।

स्मार्टफोन पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों पर सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी स्मार्टफोन ले जाना वर्जित रहेगा। डीआइओएस ने बताया कि केंद्र व्यवस्थापक या सेक्टर मजिस्ट्रेट भी अपने साथ केवल सामान्य बटन वाला मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। कैमरे वाले मोबाइल फोन के साथ केंद्र व कक्षाओं में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। अगर कोई मोबाइल फोन के साथ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। मोबाइल फोन को जब्त कर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।


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