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UP Election 2022: हाथरस में डीएम ने क्‍यों कहा, इन राजनीतिक दलों के प्रत्‍याशियों पर होगी कार्रवाई

UP Vidhan Sabha Election 2022 हाथरस में निर्वाचन अधिकारी ने सख्‍त रवैया अपना लिया है। प्रचार प्रसार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराने से पूर्व उसकी अनुमति जरूर ली जाए। व्यक्ति तथा प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्‍त एक्‍शन होगा।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Sat, 29 Jan 2022 02:20 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 02:20 PM (IST)
UP Vidhan Sabha Election 2022: निर्वाचन अधिकारी ने सख्‍त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

हाथरस, जागरण संवाददाता।UP Vidhan Sabha Election 2022: विधान सभा चुनावों को सकुशल एवं शांतिपूर्णढंग से संपन्न कराए जाने तथा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने को जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 31 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली,बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं होगा, अन्यथा की दशा में संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इंडोर सभा का आयोजन 300 की क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत की उपस्थिति पर किया जा सकता है। हाउस टू हाउस प्रचार के दौरान अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए। आठ बजे के बाद किसी भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी,पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा, अन्यथा मुकदमा होगा। बिना अनुमति प्रचार वाहनों का संचालन न किया जाए। प्रचार प्रसार संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन कराने से पूर्व उसकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें, अनुमति न लेने की दशा में संबंधित व्यक्ति तथा प्रकाशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैनर, पंपलेट, झंडे तथा सोशल मीडिया पर आडियो,वीडियो विजुअल के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

ये जानना है बहुत जरूरी

कार्यालय खोलने के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य है। मतदान स्थल से कार्यालय की दूरी 500 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसका विशेष रुप से ध्यान रखा जाए। प्रचार प्रसार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक,नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुये मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोइनुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों तथा मतदान एवं मतगणना, प्रचार प्रसार, विज्ञापनों के प्रकाशन, रैलियों तथा जनसभाओं के आयोजन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी बसंत अग्रवाल, उप जिलाधिकारी सासनी नीतू रानी, प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट, समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित समस्त संबंधित अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित रहे।


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