चोरी हुई बोलेरो के मालिक को 1.20 लाख देगी बीमा कंपनी
- 30 मई 2015 को खैर थाने के पास चोरी हुआ था वाहन फैसला - बीमा कंपनी ने व्यावसायिक
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : चोरी हुए वाहन के बीमा के विवाद में स्थायी लोक अदालत ने वाहन स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि एक माह के अंदर 1.20 लाख का भुगतान किया जाए।
कृष्ण उपाध्याय पुत्र हरचरण लाल निवासी उसरह रोड कस्बा जट्टारी थाना टप्पल ने अपनी बोलेरो का बीमा 12 अप्रैल 2015 को मैसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
यह 12 अप्रैल 2015 से 11 अप्रैल 2016 तक वैध था। 30 मई 2015 को थाना खैर केपास से बोलेरो चोरी हो गई। पीडि़त की ओर से प्रथम सूचना 30 मई को ही दर्ज करा दी गई थी। एजेंट के माध्यम से बीमा कंपनी को भी सूचित कर दिया गया। कंपनी को वाहन की आरसी, बीमा पॉलिसी, डीएल और एफआइआर की कॉपी भी उपलब्ध करा दीं। विवेचक ने भी 15 अक्टूबर 2015 को अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में लगा दी। 21 जनवरी 2017 को बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि वाहन का हायर एन्ड रिवॉर्ड यानी व्यावसायिक इस्तेमाल (कमर्शियल पर्पज) किया जा रहा था। पीड़ित वाहन स्वामी ने स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया। लोक अदालत की तीन सदस्यीय पीठ में शामिल पूर्व जिला जज रियासत हुसैन, वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी, डॉ. मीना बंसल ने कृष्णा उपाध्याय के हक में फैसला सुनाते हुए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 1,20,000 रुपये के भुगतान करने का आदेश पारित किया। भुगतान में एक महीने की देरी होने पर नौ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
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