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अलीगढ़ में किशोरी के अपहरण में 10 साल की सजा

एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि 22 अक्टूबर 2015 को पालीमुकीमपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि 16 अक्टूबर 2015 को बरला क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को गांव के कुछ लोग बहला-फुसलाकर ले गए थे।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 08:47 PM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 08:47 PM (IST)
अलीगढ़ में किशोरी के अपहरण में 10 साल की सजा

जासं, अलीगढ़ : पालीमुकीमपुर क्षेत्र के छह साल पुराने मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम नरेंद्र पाल राणा की कोर्ट ने आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि 22 अक्टूबर 2015 को पालीमुकीमपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि 16 अक्टूबर 2015 को बरला क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को गांव के कुछ लोग बहला-फुसलाकर ले गए थे। किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाई थी। इसी आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपित इसरार को सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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पूर्व जिपं अध्यक्ष के बेटों

ने की जमानत की अपील

जासं, अलीगढ़ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल रोड स्थित जमीन की धोखाधड़ी के मुकदमे में नामजद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू के दोनों बेटों ने जमानत याचिका दायर की है। दोनों बेटों दीपक व कार्तिक को पुलिस ने मडराक थाना क्षेत्र में एक उद्योगपति पर हमले में जेल भेजा है। हालांकि इस मुकदमे में इन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन पुलिस ने मेडिकल रोड पर धोखाधड़ी के मुकदमे के आधार पर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर में भी कार्रवाई की है। इसी मामले में तेजवीर सिंह गुड्डू की भी गिरफ्तारी हुई थी, जो बुलंदशहर की जेल में हैं। ऐसे में अब धोखाधड़ी व गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत डाली गई है। हालांकि, धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपित मनोज की जमानत मंजूर हो चुकी है।

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दो मामलों में जमानत अर्जियां खारिज

जासं, अलीगढ़ : एडीजे प्रथम शाहिद रजा की कोर्ट ने दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की हैं। एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने बताया कि बरला क्षेत्र में जानलेवा हमले के हमले में आरोपित सोनू निवासी सुसामई, हसायन (हाथरस) व अपहरण के मामले में आरोपित हासिम निवासी महफूज नगर की जमानत निरस्त की गई है।


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