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विधायक दलवीर व पूर्व सांसद बिजेंद्र के खिलाफ समन, यह है मामला Aligarh News

एडीजे तीन की कोर्ट ने बरौली विधायक दलवीर सिंह व पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को समन जारी किए हैं। दोनों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 01:44 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 03:31 PM (IST)
विधायक दलवीर व पूर्व सांसद बिजेंद्र के खिलाफ समन, यह है मामला Aligarh News

अलीगढ़ [जेएनएन]: एडीजे तीन की कोर्ट ने बरौली विधायक दलवीर सिंह व पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को समन जारी किए हैं। दोनों पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। पूर्व विधायक जमीरउल्लाह और वीरेश यादव के खिलाफ भी कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। जमीरउल्लाह ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जबकि वीरेश यादव पर जानलेवा हमले का मुकदमा चल रहा है। चारों फरवरी के अंतिम सप्ताह में अलग-अलग तारीखों पर अपना पक्ष रखेंगे।

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यह है मामला

दरअसल, मौजूदा समय में जिले के 12 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी, लेकिन सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि अलीगढ़ में इन मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की कवायद जारी है। फिलहाल एडीजे तीन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

आचार संहिता का है मामला

एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि बरौली विधायक दलवीर सिंह और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह पर गभाना थाना में चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें बिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट से 21 जून 2019 को जमानत भी ले ली थी। वहीं पूर्व विधायक जमीरउल्लाह पर भी कोतवाली थाना में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है तो पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा वर्ष 1998 में थाना दादों में हुआ था। जमीरउल्लाह के खिलाफ वर्ष 2008, जबकि वीरेश यादव के खिलाफ मार्च 2001 से गैर जमानती वारंट भी जारी हैं। चारों मुकदमों की सुनवाई मंगलवार को एडीजे तीन के न्यायालय में हुई। एडीजीसी ने बताया कि विधायक दलवीर सिंह और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को समन जारी किए हैं। वहीं जमीरउल्लाह व वीरेश यादव के खिलाफ पहले से वारंट जारी हैं। चारों को फरवरी में तय तिथि पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

इन पर भी चल रहे हैं मुकदमे

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह, विधायक संजीव राजा, अनिल पाराशर, भाजपा नेत्री पूनम बजाज, पूर्व महापौर शकुंतला भारती आदि पर अलग-अलग मुकदमे विचाराधीन हैं। दरअसल, मौजूदा समय में जिले के 12 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग-अलग मामलों में लंबे समय से मुकदमे चल रहे हैं। इनकी सुनवाई के लिए प्रयागराज में विशेष न्यायालय बनाई गई थी, लेकिन सितंबर 2019 में सभी मुकदमों को जिले की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि अलीगढ़ में इन मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की कवायद जारी है। फिलहाल एडीजे तीन की कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

आचार संहिता का है मामला

एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि बरौली विधायक दलवीर सिंह और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह पर गभाना थाना में चुनावों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें बिजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट से 21 जून 2019 को जमानत भी ले ली थी। वहीं पूर्व विधायक जमीरउल्लाह पर भी कोतवाली थाना में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है तो पूर्व विधायक वीरेश यादव के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा वर्ष 1998 में थाना दादों में हुआ था। जमीरउल्लाह के खिलाफ वर्ष 2008, जबकि वीरेश यादव के खिलाफ मार्च 2001 से गैर जमानती वारंट भी जारी हैं। चारों मुकदमों की सुनवाई मंगलवार को एडीजे तीन के न्यायालय में हुई। एडीजीसी ने बताया कि विधायक दलवीर सिंह और पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह को समन जारी किए हैं। वहीं जमीरउल्लाह व वीरेश यादव के खिलाफ पहले से वारंट जारी हैं। चारों को फरवरी में तय तिथि पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

इन पर भी चल रहे हैं मुकदमे

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष रघुराज सिंह, विधायक संजीव राजा, अनिल पाराशर, भाजपा नेत्री पूनम बजाज, पूर्व महापौर शकुंतला भारती आदि पर अलग-अलग मुकदमे विचाराधीन हैं।


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