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बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

मडराक में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख का जुर्माना भी लगाया।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 06:33 PM (IST)Updated: Tue, 09 Apr 2019 06:33 PM (IST)
बालिका से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

अलीगढ़ (जेएनएन)। मडराक में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख का जुर्माना भी लगाया। इसमें 25-25 हजार रुपये मृतका के माता-पिता को दिए जाएंगे।

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यह था मामला

शासकीय अधिवक्ता हर्षवद्र्धन सिंह के मुताबिक घटना 18 जुलाई- 15 को मडराक क्षेत्र के गांव नगला मंदिर की है। शाम साढ़े चार बजे गांव का ही विवाहित पासू पड़ोसी की 12 वर्षीय बेटी को बरगला कर अपने घर ले गया। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां और भाई दौड़ पड़े। दोनों को देख आरोपित भाग निकला। घर के अंदर जाकर देखा तो नग्न हालत में बच्ची का शव पड़ा था, गले से खून रिस रहा था। मृतका के पिता की तहरीर पर पासू के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म व धारा- 4 लैगिंक बाल अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

ससुराल से गिरफ्तार किया आरोपी

 आरोपित फरार था। इसके गिरफ्तार वारंट जारी हुए, मुनादी कराकर धारा- 82 के तहत नोटिस चस्पा कराए गए। 27 अगस्त को पुलिस ने आरोपित को नगला मसानी स्थित इसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। इसकी निशानदेही पर एटा बाईपास स्थित एक कॉलेज के पीछे से हत्या में प्रयुक्त सब्जी काटने वाला चाकू, खून से सने कपड़े बरामद किए गए। तमाम साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। एडीजे- आठ अजय कुमार त्रिपाठी द्वितीय की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने पासू को दोषी पाते हुए फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पीडि़त परिजनों को प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखा है।

हत्या के दोषी को उम्रकैद

अलीगढ़ में क्वार्सी क्षेत्र में युवक की हत्या के 18 साल पुराने मामले में एडीजे- आठ अनिल कुमार सिंह प्रथम की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसमें आधी राशि मृतक के पिता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता रघुवंश शर्मा के मुताबिक गांधीपार्क क्षेत्र के नौरंगाबाद निवासी परमानंद झा ने पास ही में रहने वाले दर्शन को स्कूटर खरीदने के लिए 6500 रुपये दिए थे। एक जनवरी- 2001 की शाम साढ़े सात बजे इनका बेटा सोनू कुमार रुपये वापस लेने दर्शन के घर गया था। मगर वापस नहीं लौटा। घरवालों ने रातभर उसे तलाश। अगले दिन भी तलाश जारी रही। तभी खबर मिली कि डीएवी इंटर कॉलेज के पीछे पानी की टंकी के पास सोनू का शव पड़ा है। परिजनों ने शव पहचान लिया।

तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गली- एक नौरंगाबाद निवासी रवि कुमार ने बताया कि सोनू को दर्शन, बबली, किशन के साथ कहीं जाते देखा था। शक होने पर परमानंद ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। विवेचना में हत्या के पीछे रवि की संलिप्तता सामने आयी। आठ जनवरी को पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाकी तीनों के नाम निकाल कर रवि के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। रुपयों के लालच में ईंट व चाकू से हत्या की गई थी। कोर्ट ने साक्ष्य व बयानों के आधार पर रवि को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।


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