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दिल्ली की शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपितों को सजा Aligarh News

कोर्ट ने दिल्ली की शिक्षिका से दुष्कर्म के दो आरोपितों को सजा सुनाई है। दोनों पर 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है जिसमें से 50 हजार पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 10:37 AM (IST)Updated: Tue, 24 Dec 2019 09:17 AM (IST)
दिल्ली की शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपितों को सजा Aligarh News
दिल्ली की शिक्षिका से सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपितों को सजा Aligarh News

अलीगढ़ [जेएनएन]। एडीजे-17 मनोज कुमार सिद्धू की कोर्ट ने दिल्ली की शिक्षिका से दुष्कर्म के दो आरोपितों को सजा सुनाई है। दोनों पर 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 50 हजार पीडि़त को देने के आदेश दिए हैं। बुलंदशहर निवासी मुख्य आरोपित महिला का रिश्तेदार है, जिसने फेसबुक पर दोस्ती की थी और हाथरस के एक दोस्त के साथ मिलकर साजिश का शिकार बनाया।

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नशीला पदार्थ खिलाकर किया दुष्कर्म

एडीजीसी (क्रिमिनल) रामकुमार गुप्ता ने बताया कि महिला मूलरूप से कानपुर की रहने वाली है। शादी के बाद दिल्ली के उत्तम नगर में रह रही थी। एक नामचीन कोचिंग में पढ़ाने के चलते अन्य शहरों में बच्चों को स्पेशल क्लास के लिए भेजा जाता था। महिला कानपुर भी आती जाती रहती थी। वर्ष 2017 में फेसबुक पर महिला की आशीष उपाध्याय निवासी बेलौन थाना नरौरा (बुलंदशहर) से दोस्ती हो गई। आशीष उसका रिश्तेदार भी है। 10 जुलाई 2017 को महिला को कानपुर से बुलंदशहर जाना था। आशीष ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से बस अड्डा पहुंचाने का भरोसा दिलाया। जब महिला अलीगढ़ उतरी तो आशीष उसे अपने दोस्त सचिन के घर एटा चुंगी ले गया। दोनों ने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। वीडियो क्लिप भी बना ली, जिसे वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर बार-बार बुलाने के लिए मजबूर करते रहे। महिला ने दो बार आत्महत्या की कोशिश भी की। हार कर सारी बातें पति को बताईं। 17 सितंबर 2017 को महिला अपने पति के साथ एटा चुंगी पहुंची, तब भी दोनों ने छेड़छाड़ की, लेकिन लोगों ने दबोच लिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।

10 साल की सजा सुनाई

 कोर्ट ने शनिवार को साक्ष्यों के आधार पर आशीष को 10 साल की सजा व 65 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सचिन निवासी अरनौठ, सिकंदराराऊ (हाथरस) को पांच साल की सजा सुनाई है। सचिन पर 15 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।


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