अलीगढ़ में अब सिनेमाहॉल में नहीं ले सकेंगे खुले कोल्डड्रिंक व पॉपकॉर्न का स्वाद Aligarh news
सिनेमाहॉल में फिल्म देखने के दौरान दर्शक अब पॉपकॉर्न व कोल्ड ड्रिंक का आनंद नहीं ले सकेंगे। शासन ने सीलबंद पैकेट के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी है।
अलीगढ़ [जेएनएन] सिनेमाहॉल में फिल्म देखने के दौरान दर्शक अब पॉपकॉर्न व कोल्ड ड्रिंक का आनंद नहीं ले सकेंगे। शासन ने सीलबंद पैकेट के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों पर रोक लगा दी है। दर्शक प्रेक्षागृह में चाय, कॉफी, दूध, शीतलपेय या अन्य खुली खाद्य सामग्री नहीं ले जा सकेंगे। कोई सिनेमाघर संचालक उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त होगा। वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त प्रशासन ने सूबेभर के सभी डीएम को पत्र जारी कर इस पर अमल कराने को कहा है। अपने यहां अमल शुरू भी हो चुका है। प्रभारी सहायक मनोरंजन कर आयुक्त एमपी सिंह का कहना है कि शासन से आदेश मिल गया है। सभी सिनेमाघर संचालकों को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। अगर कहीं इसका उल्लंघन होता है तो डीएम को रिपोर्ट देकर कार्रवाई कराई जाएगी।
अंदर पहुंचते थे खाद्य पदार्थ
मल्टीप्लेक्स की शुरुआत बाद से लोगों का रुझान सिनेमाहॉल की तरफ बढ़ा है। अधिकांश लोग परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचते थे। उनमें से तमाम दर्शक प्रेक्षागृह के अंदर फिल्म देखने के दौरान ही खाद्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं। सिनेमा संचालक की तरफ से भी अंदर सामान की बिक्री होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन स्तर से सभी डीएम को आदेश जारी किया गया है।
सीलबंद की अनुमति
वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त प्रशासन सूर्यमणि लालचंद की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रेक्षागृह के अंदर केवल पैकेट या बोतल में सीलबंद खाद्य सामग्री ले जा सकेंगे। चाय, कॉपी, दूध, पेटीज, पॉपकॉर्न, पेस्टी समेत अन्य खुले खाद्य पदार्थ ले जाना नियमों के खिलाफ है।
लाइसेंस होगा निरस्त
सिनेमाघर में खुली खाद्य सामग्री बेचना सिनेमा लाइसेंस की शर्त संख्या 20 के खिलाफ है। अगर कोई सिनेमाघर संचालक इसका उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है।