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पॉलीथीन नहीं अब कपड़े का थैला ही होगा सदा के लिए, 15 से होगी कार्रवाई

अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह ने किए आदेश रविवार से होगी सख्त कार्रवाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Jul 2018 06:00 PM (IST)Updated: Sat, 14 Jul 2018 06:00 PM (IST)
पॉलीथीन नहीं अब कपड़े का थैला ही होगा सदा के लिए, 15 से होगी कार्रवाई
पॉलीथीन नहीं अब कपड़े का थैला ही होगा सदा के लिए, 15 से होगी कार्रवाई

अलीगढ़ : शनिवार के बाद घर से सामान लेने निकलें तो कपड़े के थैले जरूर साथ रखना न भूलें। अब यही थैले बाजार के 'हीरे' होंगे, जिन्हें हमेशा आपको साथ रखना होगा। थैले न रखकर आप इस गफलत में कतई न रहें कि कोई दुकानदार आपको पॉलीथीन बैग में सामान दे देगा। रविवार से 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन पर पाबंदी लग जाएगी। यह भी जान लें कि बाजार में उपलब्ध हर तरह के पॉलीथीन बैग प्रतिबंधित दायरे के ही हैं। प्रशासन ने पाबंदी लागू कराने के लिए कमर कस चुका है। जिसने भी पॉलीथीन में सामान दिया या लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। प्रशासन के आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप 'डीएम वार रूम' पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। वार रूम के फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जहां शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। छापेमारी के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं।

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सरकार ने 15 जुलाई से सूबे में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन को बैन करने के आदेश दिया है। पॉलीथीन बैग के साथ प्लास्टिक या थर्माकोल के गिलास, चम्मच व थाली आदि भी प्रतिबंधित की गई हैं। जिला प्रशासन ने आदेश पर अमल को ताकत झोंक दी है। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सूबे में सबसे प्रभावी कार्रवाई की ठानी है। डीएम वार रूम के फोन नंबर (6397762438 व 9457296582 ) पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है।

50 माइक्रोन की पॉलीथीन की ऐसे करें पहचान : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो फिलहाल मार्केट में जितनी भी पॉलीथीन प्रयोग में है, वह 50 माइक्रोन से पतली है। फिर कैसे पता करें कि कौन-सी 50 माइक्रोन से मोटी है? बोर्ड अफसरों के मुताबिक अगर पॉलीथीन बैग अंगुली के जोर लगाने पर आराम से फट जाए तो यह 50 माइक्रोन से कम पतली है। बोर्ड के ज्ञान सरोवर स्थित दफ्तर में इसकी जांच के लिए मशीन भी लगी है। इससे कोई भी पॉलीथीन की जांच करा सकता है। वैसे, प्रशासन ने पॉलीथीन बैग बनाने वाली सभी कंपनियों को 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली पॉलीथीन ही बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही, इसके ऊपर कंपनी को नाम-पता भी प्रिंट करना होगा। प्रशासन ने कहा है कि अगर पॉलीथीन के ऊपर कुछ न लिखा हो तो बेचने वाले व लेने वाले पर कार्रवाई होगी। ऐसी पॉलीथीन की नियमित रूप से जांच भी होगी। छापेमारी के बाद नमूने भी लिए जाएंगे।

खपत का आज अंतिम दिन : प्रशासन ने पॉलीथीन बैग के थोक व्यापारियों को अपना स्टॉक नष्ट करने के लिए दो दिन दिए थे। शनिवार को उसकी सीमा खत्म हो रही है। रविवार से प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा। छापामार टीमें पॉलीथीन जब्त करेंगी, जुर्माना भी लगाएंगी। मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। शनिवार तक कोई व्यापारी अपनी पॉलीथीन नहीं बेच पाता तो वह नगर निगम के यहां स्टोर में रखवा सकता है। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पॉलीथीन को घर या दुकान पर रखने की किसी को अनुमति नहीं होगी।

एटूजेड प्लांट में निस्तारण : बरामद पॉलीथीन को प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अनुमति से एटूजेड प्लांट में निस्तारित किया जाएगा। रविवार से होगी 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन प्रतिबंधित : अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि 15 जुलाई से 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाएगी। इस बारे में सभी पॉलीथीन निर्माताओं, व्यापारियों व दुकानदारों को निर्देशित कर दिया है। इससे कोई समझौता नहीं होगा, जो भी 50 माइक्रोन से मोटी पॉलीथीन होगी, निर्माता कंपनी को उसका पूरा ब्योरा भी प्रिंट करना होगा।


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