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अलीगढ़: सूदखोर परिवार ने 80 लोगों से ठगे 20 करोड़ रुपये, ऊंचे ब्याज के जाल में हड़पी संपत्ति

Published: Wed, 29 Apr 2026 03:35 PM (IST)

अलीगढ़ के खैर में एक सूदखोर परिवार ने 80 लोगों को ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाकर उनकी करीब 20 करोड़ रुपये की जमीन और संपत्ति हड़प ली।

सांकेतिक तस्वीर।

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संवाद सूत्र, खैर (अलीगढ़)। सूदखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। सूदखोर परिवार ने 80 लोगों को ऊंचे ब्याज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन और संपत्ति हड़प ली। तीन से 20 प्रतिशत तक ब्याज पर रुपये देकर चक्रवृद्धि ब्याज के नाम पर भारी रकम वसूली गई।

रुपये की सुरक्षा के नाम पर जमीन के इकरारनामे का झांसा देकर बैनामा करा लिया। करीब 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने का भी आरोप है। मंगलवार को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपित संजीव कुमार व उसके परिवार के छह लोगों के खिलाफ तीन अलग-अलग मुकदमे पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

खैर में सूदखोरी का बड़ा मामला, गैंगस्टर समेत छह लोगों के खिलाफ तीन मुकदमे

गांव रूपपुर निवासी जसवंत की ओर से कराए गए मुकदमे में आरोप है कि कुछ वर्ष पहले गांव अस्सू के संजीव से 50 हजार रुपये का कर्ज लिया था। रुपयों की सुरक्षा के नाम पर एक बीघा कच्ची जमीन का इकरारनामा लिखवाया गया। मय ब्याज सहित चार लाख रुपये लौटा दिए।

संजीव ने दो-चार दिन में बेवाकी का कागज लिखने को कहा। बार-बार कहने पर भी ऐसा नहीं किया। अब पता लगा कि धोखा देकर इकरारनामा की जगह बैनामा करा लिया।

ऊंचे ब्याज में रुपये देकर लोगों को फंसाया

इसमें संजीव के साथ उसका भाई सुधीर कुमार व प्रवीण कुमार, भतीजा हरिओम, भाइयों की पत्नी गीता व सुमन शामिल रहीं। इन लोगों को धोखा देकर लूटने का गैंग बना रखा है। बिना लाइसेंस साहूकारी का काम करता है। डरा-धमकाकर तथा धोखे से लोगों को फंसाता है। कर्ज देकर तीन से 20 प्रतिशत तक ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज वसूलता है। इसकी दादालायी तीन बीघा कच्ची जमीन थी।

इकरारनामे का झांसा देकर करा लिए बैनामा

ब्याज के पैसों से चंद वर्षों में संजीव ने अपने व परिवार के लोगों के नाम करीब 20 करोड़ की संपत्ति धोखा देकर इकट्ठी की है। 80 लोगों की संपत्ति षड्यंत्र करके हड़प चुका है। इसी तरह के आरोप अन्य दोनों मुकदमे में हैं। गांव अस्सू की रीतू का आरोप है कि 50 हजार रुपये लिए थे, जो ब्याज सहित लौटा दिए। एक बीघा जमीन हड़प ली है।

बिना लाइसेंस साहूकारी का करता है काम, लोगों को धमकाने का भी आरोप

गांव धर्मपुर के बबलू का आरोप है कि उनके पिता करूआ ने एक लाख रुपये लिए थे। मय ब्याज दो लाख रुपये दिए। उसकी एक बीघा जमीन हड़प ली है। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एंटी फ्राड सेल से जांच कराई थी। आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। 

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