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अलीगढ़ में पांच साल पहले हुई हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद

क्वार्सी क्षेत्र के ज्वालापुरी में पांच साल पहले अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या में एडीजे-15 विजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने आरोपित दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 01:51 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 01:51 AM (IST)
अलीगढ़ में पांच साल पहले हुई हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद
अलीगढ़ में पांच साल पहले हुई हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : क्वार्सी क्षेत्र के ज्वालापुरी में पांच साल पहले अवैध संबंधों को लेकर हुई हत्या में एडीजे-15 विजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने आरोपित दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया है।

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एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार चार मार्च 2015 को ज्वालापुरी निवासी नीतेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। नीतेश के अनुसार वह और उनका दोस्त पप्पू उर्फ मनोज निवासी सहावर (कासगंज) हाल निवासी विकास नगर गांधीपार्क घर से घूमने निकले थे, तभी रावणटीला निवासी फैक्ट्री संचालक ललित शर्मा व विजय शर्मा ने हमला कर दिया। हमले में पप्पू उर्फ मनोज की मौत हो गई, जबकि वह घायल हो गए। घटना के मूल में अवैध संबंधों की बात सामने निकल कर आई थी। कोर्ट ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर दोनों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ललित शर्मा पर 40 हजार व विजय शर्मा पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की राशि में से पप्पू के आश्रितों को 25 हजार व नीतेश को 15 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए।

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मारपीट में तीन लोगों को सजा

जासं, अलीगढ़ : जेएम प्रथम अर्शी नूर की कोर्ट ने मारपीट के मामले में तीन लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। एडीजीसी हेमंत सिंह के अनुसार 22 नवंबर 2008 को मडराक क्षेत्र के बरौली फतेह खां की उर्मिला देवी ने गांव के ही मनोज, रोशन व बिजेंद्र के खिलाफ गाली-गलौज कर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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अपहरण व हत्या के मामले

में नहीं मिली जमानत

डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार जिला सत्र न्यायालय ने टप्पल में 19 सितंबर 2020 को गायब हुए अंकुश कुमार के अपहरण व हत्या के मामले में आरोपित कृष्ण कुमार निवासी बैना टप्पल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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