4.87 लाख का भुगतान करे बीमा कंपनी
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : स्थायी लोक अदालत ने चोरी हुए वाहन का क्लेम न मिलने के मामले में ब
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : स्थायी लोक अदालत ने चोरी हुए वाहन का क्लेम न मिलने के मामले में बीमा कंपनी को 4,87,670 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। देहलीगेट क्षेत्र के जंगलगढ़ी निवासी मोहम्मद शाकिर ने फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेकर बोलेरो मैक्स खरीदी थी। युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा भी कराया। 22 अक्टूबर- 15 की रात जंगलगढ़ी बाईपास से बोलेरो चोरी हो गई। इसकी जानकारी थाना पुलिस व बीमा कंपनी को भी दे दी। वाहन बरामद न होने पर पुलिस ने विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। शाकिर ने क्लेम पाने के लिए बीमा कंपनी में प्रार्थना पत्र दिया। मगर कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। तब पीड़ित ने स्थायी लोक अदालत का सहारा लिया। लोक अदालत की तीन सदस्यी पीठ के अध्यक्ष रियासत हुसैन, वरिष्ठ सदस्य, शाजिया सिद्दीकी, डॉ. मीना बंसल ने वाद निस्तारित करते हुए एक माह में भुगतान करने के आदेश दिए हैं।