Move to Jagran APP

अलीगढ़, एटा, कासगंज व हाथरस के वाहन चालकों पर बढ़ी कार्रवाई, लाइसेंस सस्पेंड, तीन महीने की पाबंदी

License Suspended Three Months Ban संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की ओर से नियमों को ताक पर रख वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडलभर के 295 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (निलंबित) कर दिए गए हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 09:04 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 09:04 PM (IST)
ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ कार्यालय में जमा कराने होंगे।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की ओर से नियमों को ताक पर रख वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मंडलभर के 295 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (निलंबित) कर दिए गए हैं। अलीगढ़ में 155, एटा में 67, हाथरस में 53 और कासगंज में 20 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। अब इन वाहन चालकों के तीन महीने तक वाहन चलाने पर पाबंदी लग गई है। इन सभी को अपने ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ कार्यालय में जमा कराने होंगे।

loksabha election banner

लाइसेंस होंगे जमा

शुक्रवार को परिवहन विभाग की ओर से इन सभी वाहन चालकों के पास नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) फरीदुद्दीन ने बताया कि वाहन चालकों के निवास पते पर ड्राइविंग लाइसेंस जमा कराने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। चालकों को अपने लाइसेंस संंबंधित जिले के आरटीओ कार्यालय में जमा करने होंगे। तीन महीने के लिए लाइसेंस जमा हो जाएंगे। इसके बाद इनको लाइसेंस वापस किए जाएंगे। तब तक इनको वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इनमें से सबसे ज्यादा प्रकरण मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों के हैं। बताया कि अगर दोबारा किसी नियम उल्लंघन या अपराध में इनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हुआ तो उसको हमेशा के लिए निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि सभी 295 वाहन चालकों में माल वाहन में सवारी बैठाने, अधिक स्पीड से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, रेड लाइट जंप करने आदि नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.