अलीगढ़ के एसएसपी की हाईकोर्ट में पेशी नौ को, जानिए क्यों..
करीब 14 साल पहले अपहरण के बाद बच्चे की हत्या में आरोपित 25 हजार के नेपाली का पता न लगा पाने में एसएसपी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : करीब 14 साल पहले अपहरण के बाद बच्चे की हत्या में आरोपित 25 हजार के इनामी नेपाली का पता नहीं लगा पाने पर एसएसपी अजय कुमार साहनी नौ जुलाई को हाईकोर्ट में पेश होकर जवाब देंगे। कोर्ट ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए पुलिस को दो महीने दिए थे। नौै जुलाई को यह मियाद खत्म हो रही है। पुलिस ने इस बारे में एससीआरबी (स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) व एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो) की मदद भी ली थी। पर, आरोपित के बारे में कुछ खबर न लगी।
क्या था मामला : वर्ष 2004 में सिविल लाइन क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में चार साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या में सुरेश पुत्र किशन बहादुर निवासी बुटकुआ, थाना बोनिया जिला कैलाली (नेपाल) को आरोपी बनाया गया था। 2009 में आरोपित को सत्र न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सरकारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने आरोपित को खोजकर लाने के पुलिस को निर्देश दिए। दिसंबर 2016 में गैर जमानती वारंट भी किए। इलाका पुलिस कई बार नेपाल के चक्कर भी काट आई। आरोपित सुरेश पर 25 हजार का इनाम भी है। इस मामले में तत्कालीन एसएसपी राजेश पांडेय की अप्रैल में पेशी हो चुकी है। तब, उन्होंने अदालत से समय मागा था। कोर्ट ने दो माह का समय दिया था। इस दौरान आरोपित के हुलिए से मेल खाते लोगों की जानकारी व शवों का एससीआरबी व एनसीआरबी से ब्योरा मांगा, पर आरोपित का पता न लगा। इसको लेकर पुलिस काफी समय से परेशान हैं।
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