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तीन साल पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद, जुर्माना

गंगीरी क्षेत्र में दहेज हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में एडीजे (विशेष न्यायालय) मुकेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने पति सास ससुर समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Tue, 28 May 2019 03:44 PM (IST)Updated: Tue, 28 May 2019 06:37 PM (IST)
तीन साल पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद, जुर्माना
तीन साल पुराने हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद, जुर्माना
अलीगढ़ (जेएनएन)। गंगीरी क्षेत्र में दहेज हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में एडीजे (विशेष न्यायालय) मुकेश कुमार सिंघल की कोर्ट ने पति, सास, ससुर समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 85 हजार जुर्माना भी लगाया है।

शादी के दो साल बाद ही महिला की हत्या
एडीजीसी महाराज सिंह के मुताबिक कासगंज के शाहपुर अर्जुनपुर नौशाबाद निवासी महावीर सिंह ने बेटी रामा की शादी नगला बाग गंगीरी के पुष्पेंद्र से की थी। ससुरालीजनों ने दहेज में बाइक व भैंस न मिलने पर उसका उत्पीडऩ शुरू कर दिया। शादी के दो साल बाद आठ मार्च-16 को मायके वालों को खबर मिली कि रामा की हत्या कर दी गई है। परिजन ससुराल पहुंचे तो फंदे पर शव लटका मिला। ससुराल वाले फरार थे। महावीर ने पति पुष्पेंद्र, ससुर मोहर सिंह, सास भगवान देवी, चचिया ससुर कुंवरपाल व पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

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