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Mission Shakti Abhiyan : दहेज हत्या में पति को 10 साल कारावास की सजा, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फैसला Aligarh news

जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत ने लोधा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। खास बात ये रही कि गवाहों के मुकद जाने के बावजूद कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Thu, 14 Oct 2021 04:29 PM (IST)Updated: Thu, 14 Oct 2021 04:31 PM (IST)
Mission Shakti Abhiyan :  दहेज हत्या में पति को 10 साल कारावास की सजा, पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फैसला Aligarh news
अदालत ने लोधा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता । मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत ने लोधा थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के एक मामले में पति को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। खास बात ये रही कि गवाहों के मुकर जाने के बावजूद कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।

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12 अप्रैल 2020 को दर्ज हुआ था मुकदमा

डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मैनपुरी के बिछवा क्षेत्र के गांव धारापुर के रामौतार ने लोधा थाना में 12 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसके मुताबिक, उन्होंने अपनी बेटी कविता की शादी आठ नवंबर 2019 को लोधा के गांव दुनाई निवासी धर्मेंद्र के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 12 अप्रैल को धर्मेंद्र ने ससुर को फोन करके बताया कि कविता को सांप ने काट लिया है। कविता के स्वजन आए तो छोटी बेटी से पता चला कि कविता के साथ ससुरालियों ने मारपीट की और फांसी लगाकर हत्या कर दी। इसमें धर्मेंद्र के अलावा सास, देवर, ननद समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने पति व सास के खिलाफ चार्जशीट दायर की। सत्र परीक्षण के दौरान कविता की बहन, पिता व चाचा ने एफआइआर का समर्थन नहीं किया, मगर डीजीसी साक्ष्यों के आधार पर जिरह की, जिसके बाद कोर्ट ने पति को दोषी माना।

दहेज उत्पीड़न में तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा  

अलीगढ़ । एसीजेएम-सात नरेश कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज उत्पीडऩ के एक मामले में तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सासनी गेट 29 अक्टूबर 2013 को सासनीगेट निवासी सरिता देवी ने बदायूं के थाना सिविल लाइन के पटियासी सराय निवासी सोमप्रकाश, विष्णुदत्त व रानी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने तीनों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है।


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