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अलीगढ़: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

यूपी के अलीगढ़ में अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में वादी सहित तीनों गवाह मुकर गए थे लेकिन अदालत ने पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गवाही को महत्वपूर्ण मानते हुए फैसला सुनाया है।

By Aqib KhanEdited By: Published: Mon, 16 May 2022 05:47 PM (IST)Updated: Mon, 16 May 2022 05:47 PM (IST)
अलीगढ़: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद
पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

अलीगढ़, जागरण संवाददाता: एडीजे 13 नरेन्द्र पाल राणा की अदालत ने मडराक क्षेत्र में चार साल पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खास बात ये रही कि दहेज हत्या के इस मुकदमे में सभी गवाह मुकर गए थे। इसके बावजूद अदालत ने डाक्टर की गवाही के आधार पर आरोपित को हत्या का दोषी माना और फैसला सुनाया।

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अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुधाकर कुलश्रेष्ठ व एडीजीसी चौ. जितेंद्र सिंह ने इस केस की पैरवी की। एडीजीसी के मुताबिक जवां क्षेत्र के कासिमपुर पावर हाउस तालिब नगर निवासी कुंवरपाल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि उन्होंने 11 फरवरी 2018 को अपनी बेटी ममता की शादी मडराक क्षेत्र के हसनपुर निवासी धर्मेंद्र उर्फ पप्पू के साथ की थी। लेकिन, शादी में दिए गए दहेज में धर्मेंद्र संतुष्ट नहीं था।

ऐसे में अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर धर्मेंद्र ममता के साथ मारपीट करने लगा। ममता ने पिता व नई दिल्ली के महरौली के थाना जौनापुर के फतेहपुर बेर्रा निवासी अपनी बहन नीरज को फोन पर ये बात बताई थी। 23 अक्टूबर 2019 को सुबह 10 बजे कुंवरपाल को पता चला कि धर्मेंद्र ने दहेज की मांग पूरी न होने पर ममता की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस पर कुंवरपाल अपनी बेटी नीरज के साथ हसनपुर पहुंचे तो ममता का शव घर के बरामदे में रखा हुआ था। अंतिम तैयारी की जा रही थी।

पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ दहेज हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज करके आरोप पत्र दायर किया। एडीजीसी ने बताया कि वादी समेत तीनों गवाह मुकर गए थे। लेकिन, अदालत ने पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर की गवाही को महत्वपूर्ण माना। इसमें डाक्टर ने बताया था कि ममता की हत्या गला दबाकर की गई है। उसके गले पर नाखून के निशान भी मिले थे।

इसी आधार पर अदालत ने दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपित धर्मेंद्र को 13 मई को हत्या (302) का दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत ने धर्मेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि अदालत ने वादी कुंवरपाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है।


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