CAA Opposed : डॉ.कफील पर लगे रासुका के मामले में सुनवाई आज, AMU में दिया था भड़काऊ भाषण
एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोपित डॉ. कफील पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) पर हाईकोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होगी।
अलीगढ़ [जेएनएन]: एएमयू में भड़काऊ भाषण देने के आरोपित डॉ. कफील पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) पर हाईकोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। लखनऊ के एडवाइडरी बोर्ड की ओर से सही ठहराए गए रासुका के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सरकार को अपना पक्ष रखना है।
मुंबई से किया था गिरफ्तार
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में 12 दिसंबर को एएमयू में आयोजित सभा के दौरान डॉ. कफील ने भड़काऊ भाषण दिया था। 29 जनवरी को यूपीएसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया और एक फरवरी को अलीगढ़ लाया गया। प्रशासन ने कफील पर रासुका की कार्रवाई कर दी।
कफील की रिहाई को ज्ञापन
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर ने मंगलवार को राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपकर डॉ. कफील की रिहाई की मांग की। कहा, सरकार ने बिना किसी ठोस वजह के डॉ. कफील को प्रताडि़त करने के उद्देश्य से कार्रवाई की है। एनएसए को तत्काल निरस्त किया जाए, ताकि डॉ. कफील जेल से बाहर आकर इस महामारी के समय में समाजसेवा कर सकें।