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शराब प्रकरण में ऋषि शर्मा समेत पांच पर गैंगस्टर की कार्रवाई

जिले को दहलाने वाले जहरीली शराब प्रकरण को एक साल पूरा होने जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 26 May 2022 01:56 AM (IST)Updated: Thu, 26 May 2022 01:56 AM (IST)
शराब प्रकरण में ऋषि शर्मा समेत पांच पर गैंगस्टर की कार्रवाई

जासं, अलीगढ़: जिले को दहलाने वाले जहरीली शराब प्रकरण को एक साल पूरा होने जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में तगड़ी कार्रवाई की थी, जिसके चलते मुख्य आरोपित अभी भी जेल में हैं। बुधवार को पुलिस ने आरोपित ऋषि शर्मा समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है।

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जहरीली शराब पीने से जिले में 28 मई 2021 से मौतों का सिलसिला शुरू हुआ था। लोधा, जवां, पिसावा, खैर, जवां, गभाना, टप्पल, क्वार्सी, गांधीपार्क थाना क्षेत्र में 104 लोगों की जान गई थी। प्रशासन ने ठेकों पर शराब बिक्री को बंद कर दिया था, मगर फिर भी मौतों का सिलसिला नहीं थमा था। 104 लोगों के तो पोस्टमार्टम ही हुए। वहीं, कुछ लोग भी ऐसे भी थे, जिनका बिना पोस्टमार्टम कराए ही दाह संस्कार करा दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 88 आरोपितों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसमें सत्र न्यायालय से किसी को जमानत नहीं मिली। हालांकि, हाईकोर्ट से कुछ आरोपित जमानत पर बाहर हैं। वहीं पुलिस आरोपितों पर हिस्ट्रीशीट खोलने, गैंगस्टर, गैंग पंजीकृत की कार्रवाई कर चुकी है। कुल 74.71 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। इधर, बुधवार को पुलिस ने सिविल लाइन थाने में पांच शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गैंग लीडर जवां निवासी ऋषि शर्मा है। इस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह दिल्ली के चौपाला चौक महीपालपुर निवासी सतपाल, अतरौली के चौमुआ निवासी बनवारी, खैर के पुराना बस स्टैंड निवासी शरद प्रताप सिंह व खैर के उदयगढ़ी निवासी विजयप्रताप सिंह सदस्य हैं। इनमें सतपाल पर पांच, बनवारी पर छह, शरद पर पांच मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सभी सीओ व थाना प्रभारियों को शातिर व अभ्यस्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

कई आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज : सत्र न्यायालय ने कई आरोपितों की जमानत अर्जी निरस्त की हैं। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अतरौली में हत्या में आरोपित विनोद, अकराबाद में जानलेवा हमले में आरोपित बिट्टू उर्फ विकास, क्वार्सी में हत्या की आरोपित शाजिया, बन्नादेवी क्षेत्र में अपहरण में आरोपित सचिन, इगलास में हमले के आरोपित ओमप्रकाश, खैर में हमले में आरोपित मोहित अग्रवाल, रोरावर में अपहरण में आरोपित शारिक, बन्नादेवी में दहेज हत्या में आरोपित होडिल सिंह, भूदेवी व ललित, गांधीपार्क में अपहरण में आरोपित अभिषेक उर्फ राजुल तोमर की जमानत अर्जी निरस्त की गई हैं।


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