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सपा के पूर्व विधायक राकेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : तस्करी की विदेशी पिस्टल रखने के आरोप में जेल में बंद सपा के पूर्व

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 02:40 AM (IST)Updated: Tue, 03 Apr 2018 02:40 AM (IST)
सपा के पूर्व विधायक राकेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
सपा के पूर्व विधायक राकेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : तस्करी की विदेशी पिस्टल रखने के आरोप में जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक ठा. राकेश सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। सोमवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। वे 27 फरवरी से जेल में हैं। बाहर आने में अभी लगभग तीन दिन लग सकते हैं।

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एटा जेल में वे 31 मार्च से हैं। इससे पूर्व अलीगढ़ जेल में थे। एक शिकायत के बाद उन्हें एटा जेल शिफ्ट किया गया था। लखनऊ एसटीएफ ने 26 फरवरी उनके रॉयल गायत्री अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में छापामारी कर गिरफ्तार किया था। उनसे ब्राजील निर्मित 9 एमएम पिस्टल बरामद की गई थी। अगले दिन जेल भेजा गया। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अंतरिम जमानत भी नामंजूर हो गई थी। आठ मार्च को सेशन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। तब 22 मार्च को हाईकोर्ट में अपील हुई। 27 व 30 मार्च को जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। दो अप्रैल को सुनवाई हुई। राकेश सिंह के वकील अनूप त्रिवेदी, अजीत सिंह व रजनीश प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में तथ्य पेश करते हुए जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने सोमवार को मंजूर कर ली। इसकी खबर पाकर समर्थकों के चेहरे खिल गए हैं।

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तारीख की गफलत में राकेश सिंह को अलीगढ़ लाकर लौटी एटा पुलिस

अलीगढ़ : पूर्व विधायक राकेश सिंह की पेशी को लेकर एटा जेल प्रशासन से बड़ी चूक हो गई। तस्करी की विदेशी पिस्टल रखने के मुकदमे में अलीगढ़ कोर्ट में छह मार्च को पेशी होनी थी। सोमवार को एटा पुलिस उन्हें लेकर आ रही थी। अकराबाद के पनैठी पर भूल का एहसास हुआ तो टीम लौट गई। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

सोमवार की सुबह एटा पुलिस कड़ी सुरक्षा में पूर्व विधायक को लेकर अलीगढ़ के लिए रवाना हुई। एटा मिलने गए समर्थकों को जानकारी हुई तो यहां भी चर्चाएं शुरू हो गई। बचाव पक्ष के वकीलों ने फोन खटखटाए तो जेल प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हुआ। मगर, तब तक पुलिस टीम पनैठी तक पहुंच चुकी थी। यहीं से पुलिस वैन को वापस एटा ले जाया गया। एटा जेलर पवन प्रताप सिंह का कहना है कि पेशी के लिए दो अप्रैल तिथि नियत थी। छह अप्रैल की जानकारी बाद में हुई थी। बचाव पक्ष के वकील गणेश शर्मा का कहना है कि कोर्ट से भी पेशी का कोई आदेश नहीं हुआ था।

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पूर्व विधायक की जान को खतरा बताकर पत्‍‌नी ने जेल शिफ्ट करने पर जताई आपत्ति

-राकेश शिफ्ट को जेल में शिफ्ट करने वाले दिन ही उनकी पत्‍‌नी नीतू सिंह ने कोर्ट में अर्जी देकर पुन: अलीगढ़ शिफ्ट कराने की मांग की। कोर्ट को बताया कि पति की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। विपक्ष, पुलिस व जेल प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत रातों-रात एटा शिफ्ट किया है। परिवार के किसी सदस्य को सूचना तक नहीं दी। इनके वकील गणेश शर्मा ने बताया कि कोर्ट को भी अवगत नहीं कराया गया। शिकायत पर कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर ली।

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डॉ. नताशा ने की थी अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग : हरपाल हॉस्पिटल के संचालक डॉ. नरेंद्र हत्याकांड में गवाह व पैरवी कर रहीं उनकी पत्‍‌नी डॉ. नताशा ने 23 मार्च को एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर राकेश सिंह को किसी अन्य जेल में शिफ्ट कराने की मांग की थी। आरोप था कि राकेश सिंह जेल में रहकर केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दिलाई जा रही हैं। पति की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। इसी शिकायत का हवाला देकर जेल प्रशासन ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा।


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