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चिंता न करें व्‍यापारी, वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ी, अब ये है नया शिडयूल Aligarh news

व्यापारी 2019-20 का वार्षिक रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैैं। 12 जून तक निरस्त रजिस्ट्रेशन की 30 सितंबर तक री-स्टोर करने के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Wed, 15 Jul 2020 08:08 PM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2020 09:49 AM (IST)
चिंता न करें व्‍यापारी, वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ी, अब ये है नया शिडयूल Aligarh news
चिंता न करें व्‍यापारी, वार्षिक रिटर्न की तारीख बढ़ी, अब ये है नया शिडयूल Aligarh news

अलीगढ़ जेएनएन : समाधान योजना के दायरे में आने वाले व्यापारी 2019-20 का वार्षिक रिटर्न 31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैैं। 12 जून तक निरस्त रजिस्ट्रेशन की 30 सितंबर तक री-स्टोर करने के लिए आवेदन भी किया जा सकेगा। आइटीसी व रिफंड के मामलों को भी तेजी से निपटारा किया जा रहा है। ऑनलाइन रिफंड के दावों का निस्तारण किया जा रहा है। 

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वाणिज्यकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर बजरंगी यादव ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना में आने वाली फर्म का वर्ष 2019-20 का सालाना रिटर्न 31 अप्रैल तक जमा करना था। कोरोना संक्रमण के चलते वाणिज्यिक गतिविधियां थम गईं। इस रिटर्न को 31 अगस्त जमा कर सकते हैं। कंपनी के निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर भी जीएसटी लगेगा और 500 रुपया प्रति रिटर्न जुर्माना जमा करके जीएसटी आर-थ्री बी 30 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है। विकसित भूमि की प्लॉङ्क्षटग पर जीएसटी लगेगा। 

सुनवाई की जाए स्थगित

अलीगढ़ टैक्सेशन बार एसोसिएशन की बुधवार को ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष बाबूराम ने वाणिज्यकर पीठ से मांग की कि विभाग में केसों की अपील पर सुनवाई न की जाए। कोरोना संक्रमण की वजह से उम्रदराज वकील घर से निकलने से बच रहे हैं। 30 सितंबर के बाद ही अपीलों की सुनवाई व निर्णय लिए जाएं। पूर्व अध्यक्ष गिर्राज किशोर गुप्ता ने कहा कि केसों की सुनवाई स्थगित की जाए। 


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