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जांच के घेरे में आए कचौड़ी वाले से जुर्माना वसूलेगा वाणिज्यकर विभाग

सात दिन गुजर जाने के बाद भी मुकेश कचौड़ी वालों ने अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण नहीं कराया है। वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने प्रतिष्ठान पर सर्वे किया था।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Thu, 27 Jun 2019 05:33 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jun 2019 09:35 AM (IST)
जांच के घेरे में आए कचौड़ी वाले से जुर्माना वसूलेगा वाणिज्यकर विभाग
जांच के घेरे में आए कचौड़ी वाले से जुर्माना वसूलेगा वाणिज्यकर विभाग

अलीगढ़ (जेएनएन)। सात दिन गुजर जाने के बाद भी मुकेश कचौड़ी वालों ने अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण नहीं कराया है। वाणिज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) ने प्रतिष्ठान पर सर्वे किया था। जांच टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी कमिश्नर आरपीएस कौंतेय ने खुद अपनी रिपोर्ट में 60 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर की आशंका जताई है। सर्वे से पहले टीम ने खुफिया तंत्र के मार्फत पुख्ता सबूत भी जुटाए।

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सर्वे में कम दिखाई थी बिक्री
वाणिज्यकर विभाग ने ऐसी फर्म व प्रतिष्ठान की खुफिया जानकारी जुटाई, जिनका कारोबार पंजीकरण के दायरे में आता है। नई बस्ती में सीमा टाकीज के पास मुकेश कुमार की कचौड़ी की दुकान पर 20 जून को एसआइबी की टीम ने सर्वे किया था। सर्वे के बाद व्यवसायी सिर्फ एक दिन ऑफिस पहुंचे। खुद की बिक्री काफी कम बताई। शमन नोटिस के जवाब दाखिल करने का समय खत्म होने के नजदीक है। जवाब दाखिल न करने की दिशा में जांच अधिकारी जुटाए गए सबूतों के आधार एकतरफा कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहा है।

पंजीकरण नहीं कराने पर होगा जुर्माना
 पंजीकरण न कराने का जुर्माना, वस्तु पर लगने वाला पांच फीसद टैक्स व जुर्माना भी वसूला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कौंतेय ने बताया कि विभाग तय अवधि तक की मोहलत दे रहा है। फर्म का नियमानुसार पंजीकरण कराना होगा।

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