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कलक्ट्रेट में शादी में 100 लोगों को बुलाने की अनुमति को लगी भीड़, शारीरिक दूरी नदारद Aligarh news

प्रदेश सरकार ने अब शादी समारोह के लिए अधिकतम सौ लोगों के शामिल होने का नियम लागू कर दिया है। सभी लोगों को अनिवार्य रूप से अनुमति लेने का नियम है। सोमवार को इसके लिए मजिस्ट्रेट के यहां आवेदकों की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 02:19 PM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 02:19 PM (IST)
कलक्ट्रेट में शादी में 100 लोगों को बुलाने की अनुमति को लगी भीड़, शारीरिक दूरी नदारद  Aligarh news
अनुमति के दौरान शारीरिक दूरी का किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां पालन नहीं हो रहा है ।

अलीगढ़, जेएनएन : प्रदेश सरकार ने अब शादी समारोह के लिए अधिकतम सौ लोगों के शामिल होने का नियम लागू कर दिया है। सभी लोगों को अनिवार्य रूप से अनुमति लेने का नियम है। सोमवार को इसके लिए मजिस्ट्रेट के यहां आवेदकों की भीड़ लग गई। लोग सुबह से ही लाइन में लग गए। करीब 500 से अधिक लोगों को अनुमति दी जा चुकी है।  हालांकि अनुमति के दौरान शारीरिक दूरी का किसी भी मजिस्ट्रेट के यहां पालन नहीं हो रहा है । 

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अब बदला नियम 

अब तक अनुमति लेने के लिए पुलिस थाना व चौकी की रिपोर्ट भी लगती थी, लेकिन आवेदनों की संख्या को देखते हुए इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब मजिस्ट्रेट की ओर से ही आदेश जारी किया जा रहा है । इनमें संबंधित थानेदार को कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं।


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