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बेवफा प्रेमिका को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

अलीगढ़ : बेवफा प्रेमिका के व्यवहार को लेकर कोर्ट भी नहीं पसीजी, क्योंकि प्रेमिका से तंग

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 May 2018 04:30 PM (IST)Updated: Fri, 18 May 2018 04:30 PM (IST)
बेवफा प्रेमिका को कोर्ट ने नहीं दी जमानत
बेवफा प्रेमिका को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

अलीगढ़ : बेवफा प्रेमिका के व्यवहार को लेकर कोर्ट भी नहीं पसीजी, क्योंकि प्रेमिका से तंग आकर ही प्रेमी ने आत्महत्या की थी, इसलिए कोर्ट ने एक न सुनी। प्रेमी के खुदकशी करने के मामले में जेल गई मेरठ की इस युवती की जमानत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।

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जिला शासकीय अधिवक्ता डॉ. अबसार किदवई के मुताबिक औरंगाबाद, बुलंदशहर के रहने वाले शैलेंद्र के निधि सिसौदिया निवासी गांव गावड़ी पछगांव रोड थाना भावनपुर, मेरठ से पांच साल से प्रेम संबंध थे। शुरू के एक-दो साल दोनों में खूब मेलजोल रहा। इसके बाद प्यार का झांसा देकर निधि व उसके परिजन शैलेंद्र का आर्थिक शोषण करने लगे। रुपये देने से इंकार करने पर प्रेमिका शैलेंद्र को परेशान करने लगी। इससे डेढ़ माह पहले शैलेंद्र से एक लाख रुपये मांगे गए। व्यवस्था करके शैलेंद्र ने एक लाख रुपये प्रेमिका निधि को दे दिए। चार मार्च 17 को मेरठ बुलाकर शैलेंद्र से मारपीट की गई। इसके बाद शैलेंद्र से दो लाख रुपये मांगे गए। इस प्रताड़ना से तंग आकर शैलेंद्र ने सात मार्च को चोला और वैर रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन के आगे आकर जान दे दी। घटना की रिपोर्ट अलीगढ़ जीआरपी थाने में मृतक के भाई मोनू ने निधि, उसकी मां बाला देवी, अमित और इसकी पत्‍‌नी के खिलाफ दर्ज करा दिया। इसके बाद बचाव पक्ष ने अमित और बाला देवी की हाईकोर्ट से जमानत मिलने की दलील देकर निधि को जमानत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खाजिर कर दिया। कोर्ट के इस आदेश से निधि के परिजनों में खलबली मची गई है।


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