Move to Jagran APP

डॉ. कफील पर लगे रासुका की सुनवाई में अदालत को नहीं मिला सरकारी पक्ष Aliagrh News

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने में आरोपित डॉ. कफील पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) पर प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 11:41 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 11:41 PM (IST)
डॉ. कफील पर लगे रासुका की सुनवाई में अदालत को नहीं मिला सरकारी पक्ष Aliagrh News

अलीगढ़ जेएनएन: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण देने में आरोपित डॉ. कफील पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) पर प्रयागराज हाईकोर्ट में  सुनवाई हुई। सरकार की ओर से पक्ष न मिलने से अब सुनवाई 19 अगस्त को होगी। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में 12 दिसंबर को एएमयू में आयोजित सभा के दौरान डॉ. कफील ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी टिप्पणी की थी।

loksabha election banner

 मथुरा जेल में बंद हैं डॉ.कफील

13 दिसंबर को सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ ने डॉ. कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया। कफील फिलहाल मथुरा जेल में बंद हैं। प्रशासन ने उन पर रासुका की कार्रवाई की है, जिसे लखनऊ के एडवाइजरी बोर्ड ने भी सही माना है। इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.