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अलीगढ़ में मारपीट के मामले में 21 साल बाद दोषी को सजा

एससी-एसटी की विशेष अदालत ने बरला क्षेत्र के मामले में सुनाया फैसला।

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 02:14 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 02:14 AM (IST)
अलीगढ़ में मारपीट के मामले में 21 साल बाद दोषी को सजा
अलीगढ़ में मारपीट के मामले में 21 साल बाद दोषी को सजा

जासं, अलीगढ़ : एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश एडीजे मनोज कुमार अग्रवाल ने बरला थाना क्षेत्र में 21 साल पहले हुई मारपीट के एक मामले में दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से एक हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

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विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार ने बताया कि बरला के गांव नौशा निवासी मुन्ना सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि वह नौशा निवासी असरुद्दीन के साथ किबाड़ बनाने के लिए सुनहरा गांव गए थे। इसकी 150 रुपये मजदूरी असरुद्दीन ले आया था। सात अगस्त 2001 को मुन्ना ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो असरुद्दीन ने गालीगलौज करते हुए जातिसूचक शब्द कहे। दाड़ी पकड़कर खींच दी और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर पहुंचे गांव के अन्य लोगों ने मुन्ना को बचाया। इस मामले में असरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। चार्जशीट दाखिल हुआ। अदालत ने सत्र परीक्षण व गवाहों के आधार पर असरुद्दीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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कांग्रेस नेता नाहर की हत्या में आरोपित को नहीं मिली जमानत

जासं, अलीगढ़ : एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश एडीजे मनोज कुमार अग्रवाल ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांग्रेस नेता नाहर सिंह की हत्या के मामले में एक आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त की है। पुलिस ने इसमें कुल छह लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।

श्याम नगर निवासी कांग्रेस नेता नाहर सिंह 15 नवंबर को सुबह साढ़े छह बजे घर से बिना बताए निकल गए थे। 17 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 26 नवंबर को स्वजन की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। दिसंबर में पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया था। नाहर का शव थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम तेवथू से बरामद हुआ था। गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित सुरेंद्र नगर निवासी अजयपाल ने बताया था कि नाहर सिंह पर उसके पैसे उधार थे, जो दे नहीं रहा था। नाहर ने समाज के लोगों के बीच उसकी बेइज्जती की थी। इसी बात पर अजयपाल ने सुपारी देकर हत्या कराई थी। विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा ने बताया कि हत्या में आरोपित सुदामापुरी निवासी श्रीराम सैनी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जो निरस्त की गई है।

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आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जासं, अलीगढ़ : एडीजे सात दिनेश कुमार नागर ने टप्पल थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राला चोरी के एक मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज की है। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि सात दिसंबर 2021 को टप्पल के गांव मेवगढ़ी में ताहिर के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर ट्राला को दो लोग चोरी कर ले गए थे। गांव के लोगों ने एक आरोपित हाथरस के मेंडू निवासी आवेश को पकड़ लिया था। आवेश ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था, जो निरस्त कर दिया गया है।


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