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केंद्रीय मंत्री गडकरी के खिलाफ वाद दायर, जानिए क्या है मामला Aligarh News

अधिवक्ता रक्षपाल सिंह राघव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया है। इसमें उन्होंने नया मोटर व्हीकल एक्ट जनता के हित में न होने का आरोप लगाया है

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 04:46 PM (IST)Updated: Thu, 19 Sep 2019 04:46 PM (IST)
केंद्रीय मंत्री गडकरी के खिलाफ वाद दायर, जानिए क्या है मामला Aligarh News
केंद्रीय मंत्री गडकरी के खिलाफ वाद दायर, जानिए क्या है मामला Aligarh News

अलीगढ़ (जेएनएन)। भारी भरकम जुर्माने व सजा वाला नया मोटर व्हीकल एक्ट इन दिनों चर्चाओं में हैं। यहां भी कोल तहसील के अधिवक्ता रक्षपाल सिंह राघव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में वाद दायर कर दिया है। इसमें उन्होंने नया मोटर व्हीकल एक्ट जनता के हित में न होने का आरोप लगाया है। अब इस मामले की सुनवाई सात अक्टूबर को होनी है।

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जनहित में नहीं नया एक्ट

मान सरोवर कॉलोनी निवासी अधिवक्ता रक्षपाल सिंह राघव ने वाद में कहा है कि नया मोटर व्हीकल एक्ट जनता के हित में नहीं है। इससे पुलिस की उगाही बढ़ जाएगी। इसी कारण भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार भी इसे स्वीकार नहीं कर रही हैं। यूपी व गुजरात में परोक्ष रूप से इसे अपनाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार को जनहित में इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

रिटायरमेंट ले लें केंद्रीय मंत्री

 कहा, अभी भी जनता के सामने केंद्रीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए तो वह भी अपना वाद वापस ले लेंगे। उम्र के हिसाब से केंद्रीय मंत्री को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्होंने वाद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर जमकर प्रशंसा की है। कहा, यह देश हित में बड़ा फैसला है।


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