Move to Jagran APP

अलीगढ़ के हरेंद्र हत्याकांड में सुपारी किलर को नहीं मिली जमानत

गहतौली के डेयरी संचालक व प्रापर्टी डीलर हरेंद्र सिंह की हत्या की सुपारी लेने वाले बुलंदशहर के अभियुक्त की जमानत जिला जज नवीन श्रीवास्तव की कोर्ट ने खारिज कर दी।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 07:32 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 08:49 AM (IST)
अलीगढ़ के हरेंद्र हत्याकांड में सुपारी किलर को नहीं मिली जमानत

अलीगढ़ (जेएनएन)। गहतौली के डेयरी संचालक व प्रापर्टी डीलर हरेंद्र सिंह की हत्या की सुपारी लेने वाले बुलंदशहर के अभियुक्त की जमानत जिला जज नवीन श्रीवास्तव की कोर्ट ने खारिज कर दी। इस चर्चित प्रकरण में प्रापर्टी डीलर की पत्नी, इसके प्रेमी समेत तीन लोगों को दोषी पाते हुए कोर्ट 29 जनवरी को सजा सुना चुकी है।

loksabha election banner

यह था मामला
डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक पालीमुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव गहतौली निर्मल निवासी हरेंद्र चौधरी को 13 जनवरी- 18 की शाम गांव कुंजलपुर के बाग में स्कार्पियों सवारों ने गोलियां से भून दिया था। हत्या में इसकी पत्नी अंजू, इसका प्रेमी गर्वित शर्मा निवासी डंडेसरी थाना सिकंदराराऊ (हाथरस) हाल निवासी शिवा कालॉनी धनीपुर मंडी, इसका साला बंटी उर्फ  राजेश पुत्र नाथूराम शर्मा निवासी गांव नमैनी थाना कोतवाली (कासगंज) और नेकसे यादव निवासी गांव पहसोई थाना सोरों (कासगंज) आरोपित किए गए। नेकसे फरार हो गया, बाकी सभी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी। हरेंद्र ने 64 लाख का अपना बीमा करा रखा था। अंजू ने ये हड़पने के लिए प्रेमी गर्वित से मिलकर पति की हत्या के लिए नेकसे को तीन लाख की सुपारी दी थी। चूंकि, नेकसे बाद में हाजिर हुआ, इसीलिए इसकी सजा पर निर्णय नहीं हो सका। जमानत खारिज हो चुकी है। जल्द ही फैसला होगा।

इन्हें भी नहीं मिली जमानत
बरला में 16 मई- 18 को मुबीन की हत्या कर लूट के मामले में अभियुक्त राजकुमार निवासी गाजीपुर बरला को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। वहीं, जवां में हत्या के मामले में अजय निवासी धरपा चूहरपुर खुर्जा देहात (बुलंदशहर) कोर्ट जमानत नहीं मिली। लोधा में पांच बीघा जमीन के फर्जीवाड़े में आरोपित मुकेश कुमार निवासी गांव असनेता लोधा की अर्जी भी खारिज हो गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.