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Aligarh Crime News: चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के मामले में तीन बरी, एक को मिली तीन वर्ष की सजा

Aligarh News एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के मामले में निर्णय सुनाया है। हत्या में तीन आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है। एक आरोपित को लूट का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

By Sumit Kumar SharmaEdited By: Nirmal PareekThu, 26 Jan 2023 10:50 PM (IST)
Aligarh Crime News: चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के मामले में तीन बरी, एक को मिली तीन वर्ष की सजा
चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के मामले में तीन बरी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़: एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत ने चालक की हत्या कर ट्रक लूटने के मामले में निर्णय सुनाया है। हत्या में तीन आरोपितों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है। एक आरोपित को लूट का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडिश्नल डीजीसी रामकुमार ने बताया कि कानपुर के मुहल्ला किदवई नगर निवासी नरेश डालमिया ने कन्नौज के थाना छिबरामऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 14 अप्रैल 2005 को कानपुर के बाइपास रोड स्थित भंगला बिहार से ट्रक (एचआर 63-4221) में करीब 28 कुंतल स्क्रैप भरवाकर गाजियाबाद स्थित तिरुपत कंटेनर के यहां भिजवाया था। सामान गाजियाबाद नहीं पहुंचा। उन्होंने लूट का अंदेशा जताया। चालक कानपुर निवासी विजय सिंह का भी पता नहीं चला था।

गभाना क्षेत्र में मिला था शव

बता दें, 16 अप्रैल 2005 को गभाना क्षेत्र के गांव चूहरपुर से गभाना की तरफ आने वाली सड़क के किनारे अज्ञात शव मिला। चूहरपुर निवासी चौकीदार मनोज कुमार की तहरीर पर गभाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। जांच में सामने आया कि शव विजय का था। उसकी हत्या कर ट्रक समेत सामान लूटा गया था। ट्रक को गाजियाबाद से बरामद किया गया। पुलिस ने एटा के खेड़िया निवासी बच्चन, इटावा के थाना चौबिया क्षेत्र के बरालोकपुर निवासी जमुनी व गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के चिरौली निवासी साबिर को आरोपित बनाया। तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया।

साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

एडिश्नल डीजीसी ने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने हत्या की धारा में तीनों को दोषमुक्त किया है। इसमें बच्चन एक अन्य मामले में आगरा सेंट्रल जेल में बंद है। जमुनी को लूट में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।