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पाक्‍सो अदालत का अहम फैसला, Retract होने के बावजूद दुष्‍कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, जानें-पूरा मामला

एडीजे पाक्सो प्रथम ओमबीर की अदालत ने सासनीगेट क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Thu, 24 Nov 2022 05:58 PM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2022 05:58 PM (IST)
पाक्‍सो अदालत का अहम फैसला, Retract होने के बावजूद दुष्‍कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, जानें-पूरा मामला
एडीजे पाक्सो की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 अलीगढ़, जागरण संवाददाता। एडीजे पाक्सो प्रथम ओमबीर की अदालत ने सासनीगेट क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खास बात ये रही कि किशोरी क्रास गवाही के दौरान पक्षद्रोही हो गई थी, मगर अदालत ने मेडिकल व डाक्टर के समक्ष दिए गए बयानों के आधार पर सजा सुनाई।

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बहला-फुसला कर ले गया था युवक

विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा, लव कुमार बंसल व ललित सिंह पुंढीर के मुताबिक, सासनीगेट थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी को अरुण बहला-फुसला ले गया है। इस आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

पक्षद्रोही हो गई थी किशोरी

पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। तब वह गर्भवती थी। उसके बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। इसी आधार पर अरुण के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि गवाही की मुख्य परीक्षा के दौरान किशोरी ने घटना का समर्थन किया था। मगर जब क्रास गवाही हुई तो किशोरी पक्षद्रोही हो गई। लेकिन, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना। साथ ही किशोरी ने डाक्टर के समक्ष जो बयान दिए थे, उसे आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है।


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