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अलीगढ़ में बच्ची की हत्या में आरोपित महिला को नहीं मिली जमानत

एडीजे नंद प्रताप ओझा की पाक्सो विशेष अदालत ने इगलास में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपित महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाथरस कांड के कुछ दिनों बाद हुआ बच्ची की हत्या का यह मामला काफी चर्चा में रहा था।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Feb 2021 01:18 AM (IST)Updated: Tue, 16 Feb 2021 01:20 AM (IST)
अलीगढ़ में बच्ची की हत्या में आरोपित महिला को नहीं मिली जमानत
अलीगढ़ में बच्ची की हत्या में आरोपित महिला को नहीं मिली जमानत

जासं, अलीगढ़ : एडीजे नंद प्रताप ओझा की पाक्सो विशेष अदालत ने इगलास में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपित महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाथरस कांड के कुछ दिनों बाद हुआ बच्ची की हत्या का यह मामला काफी चर्चा में रहा था। इस मामले में लापरवाही पर एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था।

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पाक्सो विशेष अभियोजक महेश चंद्र ने बताया कि वर्ष 2020 में इगलास के एक गांव में चार साल की बच्ची अपनी मौसी के यहां रहने आई थी। आरोप था कि मौसी के बेटे ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। मौसी को इसकी जानकारी हुई तो उसने इलाज कराने की बजाय बच्ची को भूसे से भरे कमरे में बंद कर दिया। इससे उसकी हालत और बिगड़ गई। उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटना में आरोपित बालक और उसकी मां को गिरफ्तार किया था। महिला ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जो खारिज हो गया।

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किशोरी से मारपीट-छेड़छाड़

में तीन साल की सुनाई सजा

एडीजे तृतीय की कोर्ट ने किशोरी से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। एडीजीसी कुलदीप तोमर ने बताया कि सासनीगेट थाना क्षेत्र में बुग्गी को रास्ते से हटाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें आरोपित ने वादी की दुकान पर आकर उसके बेटे को पीटा। नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। कोर्ट ने आरोपित देवेंद्र और कैलाश को तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।


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