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आज से आगरा की सभी अदालतों में होगा काम, नहीं बुलाए जाएंगे वादकारी

उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश पर जारी किया है आदेश गंभीर मामलों में होगी सुनवाई। अदालतें खुलने से पहले होगा सैनिटाइजेशन। बंदियों को अदालत में पेशी पर नहीं लाया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उनकी पेशी होगी। मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Wed, 23 Jun 2021 09:26 AM (IST)Updated: Wed, 23 Jun 2021 09:26 AM (IST)
आज से आगरा की सभी अदालतों में होगा काम, नहीं बुलाए जाएंगे वादकारी
आगरा की अदालतों में बुधवार से कामकाज शुरू हो रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। बुधवार से आगरा की सभी अदालतों में में काम होगा। उच्च न्यायालय ने बुधवार से सभी दीवानी अदालतों में विधिक कार्य संपन्नन कराने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस पर मंगलवार को जिला जज ने आदेश जारी किया। विशेष मामलों में अदालत में सुनवाई होगी। फिलहाल वादकारियों को नहीं बुलाया जाएगा।

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उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अनुसार दीवानी की सभी अदालतों में विधिक कार्य किया जाएगा। इस दौरान गंभीर मामलों व विशेष केसों की सुनवाई अदालत में होगी। बंदियों को अदालत में पेशी पर नहीं लाया जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग से उनकी पेशी होगी। मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी। इस दौरान वादकारियों को अदालत आने की अनुमति नहीं होगी।

दीवानी परिसर में प्रवेश से पहले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। बुधवार को अदालतें खुलने से पहले परिसर में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जारी गाइड लाइन का पालन किया जाएगा। कोरोना संकमण की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए अभी तक दीवानी में विशेष न्यायालयों में ही कार्य किया जा रहा था। बंदियों की पेशी नहीं हो रही थी। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के बाद अब सभी अदालतों में कार्य होगा।


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